Grounds of Police Traffic Challan | पुलिस चालान किन किन आधारों पर कर सकती है
नमस्कार दोस्तों मैं आपको इस लेख में बताने जा रहा हूं कि मोटर वाहन अधिनियम के अनुसार किस आधार पर किन किन बातों पर पुलिस चालान करती है।
अक्सर आप लोगों ने देखा होगा की पुलिस किसी चौराहे पर वाहन चेकिंग करती है वाहन चेकिंग करते हुए वह गाड़ी का रजिस्ट्रेशन, पोलूशन, ड्राइविंग लाइसेंस तथा बीमा को देखती है। इसके अलावा भी पुलिस बहुत सारी बातें ऐसी होती है जिस पर चालान करती है। आज इस लेख के माध्यम से मैं आपको इसी बारे में बताऊंगा कि पुलिस कमियों के आधार पर पुलिस मोटर वाहन अधिनियम के अंतर्गत नागरिकों की चालान करती है। यदि आप ध्यान से देखो तो जो प्रतिलिपि आप को दी जाती है उसमें मोटर वाहन अधिनियम के उल्लंघन करने की कमी का भी जिक्र होता है और किन धाराओं में चालान किया गया उसका भी इस पर जिक्र होता है। दोस्तों यदि आप इन बातों का ध्यान रखोगे तो निसंदेह आपका पुलिस चालान नहीं कर पायेगी।
पुलिस चालान किन किन आधारों पर कर सकती है ?
- 18 वर्ष से कम आयु द्वारा वाहन चलाने पर।
- वाहन चलाते समय मोबाइल से बात करने पर।
- बिमा हेलमेट के दो पहिया वाहन चलाने पर।
- गाड़ी में सीट बेल्ट न धारण करने पर।
- बिना ड्राइविंग लाइसेंस के वाहन चलाना।
- बिना रजिस्ट्रेशन के वाहन चलाना, मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत वाहन का पंजीकृत होना बहुत जरुरी है।
- बिना ब्रेक के वाहन चलाने पर।
- बिना लाइट के वाहन मोड़ने पर।
- बिना संकेत दिए वाहन को मोड़ने पर।
- टैक्सी या बस में लाइट न होने पर।
- दो पहिया वाहन पर दो से अधिक सवारी बैठाने पर।
- ओवर लोड टैक्सी और बस को चलाने पर।
- गाड़ी में फर्स्ट ऐड बॉक्स के न होने पर।
- बिना नंबर वाले वाहन चलाने पर।
- अधिक धुआँ और प्रेशर हॉर्न होने पर।
- वाहन में रसोई गैस लगाने पर।
- बिना फिटनेस के वाहन चलाना।
- बिना बीमा के वाहन चलाना।
- प्रतिब्धो के उल्लंघन करने पर।
- ओवर हाइट या ओवर लोड या डाला खुला होने पर।
- ट्राली या ट्रेक्टर पर नंबर न होने पर।
- बिना नंबर प्लेट के वाहन चलाने पर।
- बिना अधिकार के वाहन चलाने पर।
- बिमा परमिट के वाहन चलाना।
- परमिट की शर्तो का उल्लंघन करने पर।
- निर्धारित गतिसीमा से अधिक तेजी से वाहन चलाने पर।
- विना आधी काली लाइट के वाहन चलाने पर।
- भार वाहन में पशुओ को ले जाने पर।
- भार वाहन में सवारी बैठाने पर।
- बिना टैक्स के वाहन चलाने पर।
- पुलिस द्वारा दिए गए संकेतो उल्लंघन करने पर।
- पुलिस द्वारा दिए जा रहे इशारे पर वाहन को न रोकने पर।
- वाहन पर दोषपूर्ण नंबर प्लेट लगाने पर।
- गाड़ी में ड्राइवर साइड में सवारी बैठाने पर।
- बिना टिकट यात्री वाहन में यात्रा करना।
- ओनरशिप या वजन आदि चार्ट के न होने पर।
- खतरनाक दशा में वाहन को खड़ा करने पर जिससे खतरा उत्त्पन होता हो या होने की आशंका है।
- शारीरिक या मानसिक रूप से असक्षम होने पर वाहन चलाने पर।
- गाड़ी की छत, बोनट या पायदान पर बैठ कर यात्रा करने पर।
- बिना ड्राइविंग लाइसेंस के वाहन स्वामी द्वारा अनधिकृत व्यक्तियों द्वारा वाहन चलवाने पर।
- पुलिस द्वारा मांगे जाने पर कागजातों को न दिखाने पर।
- गाड़ी में काले रंग की फिल्म लगाने पर या लगे होने पर।
निष्कर्ष : पुलिस या ट्रैफिक पुलिस सामान्यतः वाहन के कागज़ात न होने पर चालान करती है जैसे गाड़ी का Registration , Insurance , pollution और driving licence इत्यादि , परन्तु यदि गाड़ी के कोई सभी कागज़ात नहीं मिलते है तो उस गाड़ी को सीज़ किया जा सकता है | इसके अलाबा भी उपरोक्त वहुत सी बातें मोटर वाहन अधिनियम में दी गयी है जिनके विरुद्ध पुलिस उचित धाराओं में चालान करती है | इस लेख का यही उद्देश्य है कि पुलिस के चालान के आधार की जानकारी होने से आप इन बातों को ध्यान कर पुलिस चालान से बच पाओगे|
आशा करता हूँ कि आपको यह लेख पसंद आया होगा| मन में कोई सबल हो तो comment जरूर करें |
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