UP Police Leave Rules in Hindi | UP Police में कितनी Leave मिलती है?
Hello दोस्तों, इस लेख में, मैं आपको बताने वाला हूं, उत्तर प्रदेश पुलिस (Uttar Pradesh Police) तथा पीएससी (PAC) में अराजपत्रित अधिकारियों (Non Gazzeted Police Officers/Staff as Constable, Sub-Inspector, Inspector) को कितनी छुट्टियां (Leave) प्राप्त होती हैं। इन छुट्टियों (Leaves) को हम दो भागों में बांट सकते हैं:-
- पहला- 1 वर्ष के अंतर्गत मिलने वाली छुट्टियां जैसे CL (Casual Leave) और EL (Earned Leave).
- दूसरा- संपूर्ण सेवा में मिलने वाली छुट्टियां जैसे मेडिकल लीव (Medical Leave) इसके अतिरिक्त पुरुष और महिलाओं को भी कुछ छुट्टीयां ऐसी होती है जो मिलती हैं जैसे महिलाओं को मातृत्व अवकाश (Matternity Leave) तथा बाल्य देखभाल अवकाश (Child Care Leave) मिलता है तथा पुरुषों को पैतृक अवकाश (Patternity Leave) मिलता है।
उत्तर प्रदेश पुलिस (UP Police) में कानून व्यवस्था के कारण छुट्टियां (Leave) बड़ी मुश्किल से मिलती हैं। बर्ष में कई बार ऐसे मौके आते हैं जैसे ईद, दिवाली, होली, चुनाव ड्यूटी, किसी वीआईपी (VVIP) का आगमन इत्यादि में छुट्टियां बंद हो जाती हैं। पुलिस विभाग में जो छुट्टियां है वो काफी मशक्कत से मिलती हैं और जितनी छुट्टियां मिलती हैं वो अधिकारियों के विवेक से मिलती हैं। छुट्टियों को अधिकार के रूप में नहीं लिया जा सकता है। छुट्टियां पुलिस डिपार्टमेंट में अधिकार नहीं होती हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि पुलिस विभाग का उच्च अधिकारी चाहे तो छुट्टी दे सकता है और चाहे तो छुट्टी देने से मना कर सकता है। फिर भी दोस्तों इस लेख में, मैं आपको बताऊंगा कि उत्तर प्रदेश पुलिस डिपार्टमेंट में पूरे वर्ष में तथा संपूर्ण सेवा में कितनी छुट्टियां प्राप्त होती हैं|
- अर्जित अवकाश (Earned Leave),
- आकस्मिक अवकाश (casual Leave),
- मेडिकल अवकाश(Medical Leave),
- पैतृक अवकाश (Patternity Leave),
- मातृत्व अवकाश (Matternity Leave),
- बाल्य देखभाल अवकाश (Child care Leave),
- रीवार्ड लीव (Raward Leave) तथा
- अनुमति अवकाश (Permission Leave) इत्यादि।
1. पहला- 1 वर्ष के अंतर्गत मिलने वाली छुट्टियां जैसे-
CL (Casual Leave) और EL (Earned Leave)
I. आकस्मिक अवकाश (casual Leave):-
आकस्मिक अवकाश (casual Leave) प्रत्येक वर्ष में 30 दिन का मिलता है। यह अवकाश जैसा की नाम से ही प्रतीत हो रहा है, आकस्मिक स्थिति में कभी भी लिया जा सकता है। पूरे वर्ष में यदि यह अवकाश पूरा नहीं लिया जाता है तो शेष छुट्टियां लैप्स या बेकार हो जाती हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि यदि किसी पुलिसकर्मी ने 1 वर्ष में 20 दिनों का अवकाश लिया है तो 10 दिनों का अवकाश लैप्स हो जाएगा। इस अवकाश का लाभ अगले वर्ष नहीं लिया जा सकता है। आकस्मिक अवकाश (casual Leave) को एक बार में अधिकतम 14 दिन का लिया जा सकता है। यदि और ज्यादा अवकाश की आवश्यकता है तो में पहले जीडी में वापसी करानी होती है फिर पुनः अवकाश के लिए आवेदन किया जाता है । मंजूर करा कर अवकाश पर पुनः रवानगी करानी होती है।
Note- आकस्मिक अवकाश (casual Leave) का लाभ 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक लिया जा सकता है उसके उपरांत शेष बचा अवकाश बेकार हो जाता है।
II. अर्जित अवकाश (Earned Leave):-
प्रत्येक वर्ष 31 दिन का अर्जित अवकाश (Earned Leave) मिलता है। यह अवकाश अपनी खुद की शादी में, अपने घर को बनवाने में, अपनी बहन, भाई की शादी में अपने माता-पिता की बीमारी में लिया जा सकता है। एक बार में अधिकतम 45 दिन का अवकाश लिया जा सकता है। सामान्यतः 15 से 30 दिन का अवकाश लिया जाता है। 45 दिन से अधिक की अवकाश की आवश्यकता है तो जीडी में अवकाश से वापसी करानी पड़ेगी और पुनः अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र देना पड़ेगा। अवकाश मंजूर होने पर ही पुनः जा सकते हो।
अर्जित अवकाश (Earned Leave) आकस्मिक अवकाश की तरह नहीं होता है यह अकाश अर्जितया इकठ्ठा हो जाता है। रिटायरमेंट के समय अधिकतम 300 दिन का अवकाश का नगदीकरण सरकार देती है 300 से अधिक अर्जित अवकाश (Earned Leave) की छुट्टियां निरस्त मानी जाती है।
2. (दूसरा)- संपूर्ण सेवा में मिलने वाली छुट्टियां जैसे:-
- मेडिकल अवकाश(Medical Leave),
- पैतृक अवकाश (Patternity Leave),
- मातृत्व अवकाश (Matternity Leave),
- बाल्य देखभाल अवकाश (Child care Leave),
- रीवार्ड लीव (Raward Leave) तथा
- अनुमति अवकाश (Permission Leave) इत्यादि।
I. मेडिकल अवकाश(Medical Leave):-
मेडिकल लीव पूरी सर्विस में पुरुष या महिला कर्मी को उत्तर प्रदेश पुलिस में 180 दिन अधिकतम का मिलता है जिसे खुद की बीमारी पर लिया जाता है।
II. पैतृक अवकाश (Patternity Leave):-
यह 15 दिनों के लिए मिलता है। यह अवकाश पिता बनने पर पुरुष पुलिसकर्मियों को मिलता है।
III. मातृत्व अवकाश (Matternity Leave):-
उत्तर प्रदेश पुलिस में महिला पुलिस कर्मियों के लिए मातृत्व अवकाश प्रदान किया जाता है। यह अवकाश 180 दिन का होता है। यह अवकाश दो बच्चों पर 180 दिन के हिसाब से दो बार 180 दिन-180 दिन का लिया जा सकता है। कहने का तात्पर्य है कि दो बच्चों पर 6-6 महीने के हिसाब से दो बार मातृत्व अवकाश मिलता है।
IV. बाल्य देखभाल अवकाश (Child care Leave):-
बाल्य देखभाल अवकाश महिला पुलिसकर्मियों को उत्तर प्रदेश पुलिस में अधिकतम 2 वर्ष तक मिलता है। इस अवकाश को महिला पुलिसकर्मी टुकड़ों में ले सकती हैं। यह अवकाश बच्चे की 18 वर्ष की आयु तक लिया जा सकता है। कहने का तात्पर्य यह है कि यदि किसी महिला के बच्चे की आयु 18 वर्ष से कम है तो वह इस अवकाश का लाभ ले सकती है।
V. रीवार्ड लीव (Raward Leave):-
यह लीव पुलिस अधीक्षक, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक या उच्च अधिकारियों द्वारा किसी पुलिसकर्मी को 26 जनवरी की परेड से खुश होकर या किसी ऑपरेशन से खुश होकर Reward में दिया जाता है। यह अवकाश अतिरिक्त या bonus में दिया जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि इसको कैजुअल लीव आकस्मिक अवकाश से घटाया नहीं जाता है।
VI. अनुमति अवकाश (Permission Leave):-
उत्तर प्रदेश पुलिस में पुलिस कर्मी 23 घंटा की परमिशन ली भी ले सकते हैं।
Conclusion:-
इस तरह से दोस्तों उत्तर प्रदेश पुलिस में अवकाश की व्यवस्था है किंतु यह अवकाश उत्तर प्रदेश पुलिस में बड़ी मुश्किल से मिलता है। अवकाश की यूपी पुलिस में बहुत मारामारी है और अवकाश की बहुत किल्लत है। कहने का तात्पर्य यह है कि उत्तर प्रदेश पुलिस में आसानी से अवकाश नहीं मिलते हैं। जब भी जरूरत होती है तो किसी भी पुलिसकर्मी से आप पूछोगे तो वो यही बताएंगे कि समय पर अवकाश नहीं मिलता ऐसा कहा जाता है।
आशा करता हूँ यह लेख आपको बहुत अच्छा लगा होगा।
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5 Comments
Up police me education leave milta h ya nhi
ReplyDeleteup police me education leave without pay milti hai...
ReplyDeleteTraining ke kitne din bad milta h
Deletetraining ke 3 saal ke baad...
ReplyDeletePaternity leave ka gov order ki pdf mil skti h to pls provide kraye
ReplyDeleteI'm certainly not an expert, but I' ll try my hardest to explain what I do know and research what I don't know.
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