RTI Kaise Lagate Hai | RTI कैसे लगाते हैं | RTI Kaise File Karte Hai
RTI Kaise Lagate Hai | RTI कैसे लगाते हैं- आज इस लेख में मैं आपको इसी के बारे में विस्तार से बताने बाला हूँ। सूचना का अधिकार यानी Right to information Act बर्ष 2005 में संसद द्वारा पास कर लागू किया गया है। सूचना का अधिकार यानी Right to information का प्राथमिक उद्देश्य सरकार के कार्यों को पारदर्शी बनाना है । RTI ने आम आदमी को इतनी ताकत दे दी कि सरकार के किसी भी विभाग से सूचना प्राप्त कर सकता है। देश का आम नागरिक (Common Man) सरकार के भ्रष्ट सरकारी बाबुओं (Corrupted Officer/staff) से लेकर भ्रष्ट अधिकारियों तक की भ्रष्टाचार को उजागर कर सकता है।RTI ने सरकार के भ्रष्ट बाबुओं की नींद हराम कर दी है। 'सूचना का अधिकार' लागू होने के बाद जनता धीरे-धीरे जागरुक हो रही है और RTI लोगों के बीच एक नया और बहुत बड़ा हथियार बनकर उभरा है।
आज इस लेख में मैं आपको बताने बाला हूँ की आप किसी भी सरकारी विभाग से कैसे सूचना का आवदेन कर सकते है तथा आप कौन-कौन सी बातों का ध्यान रखें जब आप RTI के लिए आवेदन करें यानि उसकी सम्पूर्ण प्रक्रिया के बारे में आपको बताऊंगा। यहाँ यह बताना मजेदार होगा की आप RTI के अंतर्गत सरकार से किसी प्रमाणित दस्तावेज (Attested Copy) की कॉपी भी मांग सकते हैं.
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RTI के तहत आने वाले Department
RTI के अंतर्गत आप सरकार से चाहे वो केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार या केंद्र शासित प्रदेश (Centre/ State/ Union Territory) के अंतर्गत आने बाले सभी विभाग से सुचना प्राप्त कर सकते हो।
RTI के अंतर्गत संसद और विधानमंडल (Parliament/ Legislative assembly), चुनाव आयोग (Election Commission), सभी सरकारी ऑफिस, सभी सरकारी बैंक (Government Banks), कोर्ट (Court), पुलिस विभाग (Police Department), सरकारी बीमा, सरकारी अस्पताल (Government Hospital), राष्ट्रपति (President), प्रधानमंत्री एवं समस्त मंत्रालय के विभाग कार्यालय, राज्यपाल और मुख्यमंत्री कार्यालय एवं समस्त मंत्रालय के विभाग कार्यालय आते हैं।
कौन-सी सूचना RTI के अंतर्गत नहीं दी जा सकती है ?
सूचना का अधिकार (RTI) की धारा 8 के अंतर्गत की देश की अखंडता ,एकता और सुरक्षा (Unity, Integrity & Security of the Country) को प्रभावित करने वाली सूचना नहीं दी जा सकती है। धारा 8 के तहत विभाग के आंतरिक जांच (Internal Enquiry) से संबंधित सूचना भी उपलब्ध नहीं कराई जा सकती है । सूचना का अधिकार (RTI) जम्मू-कश्मीर के अलावा पूरे देश में लागू है, लेकिन जब से जम्मू एवं कश्मीर से धारा 370 हटी है बहां भी जल्द की इस कानून को लागु किया जायेगा। धारा 8 के अंतर्गत और भी कुछ दशाएं हैं जिनमे सूचना देने की मनाही की गयी है यानि जिसे सूचना का अधिकार (RTI) से बाहर रखा गया है।
Section 8 RTI Act- ऐसी सूचना RTI के अंतर्गत नहीं दी जा सकती है |
RTI के लिए कैसे करें आवेदन?
आप सादा कागज या टाइप शुदा कागज (Plane Paper/ Typed Paper) पर प्रार्थना पत्र लिख कर संबंधित विभाग से जानकारी मांग सकते हैं। प्रार्थना पत्र के साथ आपको 10 रुपए की फीस भी जमा करानी होगी, जिसे आप Indian Postal Order से या अन्य किसी माध्यम से भुगतान कर सकते है। धारा 7(5) के अंतर्गत BPL (Below Poverty Line) कार्ड धारकों को RTI की फीस नहीं देनी होती है। सूचना के अधिकार के सेक्शन 6(3) के तहत आपका प्रार्थना पत्र यदि गलत विभाग में चली जाती है तो इस धारा के से वह विगाभ आपकी प्रार्थना पत्र को सही विभाग (Concerned Department) में भेजने के लिए उत्तरदायी बनाया गया है । इसलिए प्रार्थना पत्र लिखते समय आप इस धारा का भी अवश्य जिक्र जरूर करें। Read Also...Article
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RTI से सम्बंधित कुछ अति महत्वपूर्ण तथ्य
RTI के अधिकार के अंतर्गत महत्वपूर्ण धाराएं निम्न हैं- धारा 6 (1), धारा 6 (3), धारा 7 (5), धारा 7(6), धारा 8, धारा 18, धारा 19(1) और धारा 19(3)
- धारा 6(1) के अंतर्गत प्रार्थना पत्र लिखकर सूचना मांगी जाती है।
- धारा 6(3) के तहत आपकी प्रार्थना पत्र अगर गलत विभाग में चली गई है तो वह विगाभ आपके प्रार्थना पत्र को सही विभाग (Concerned Department) में भेज देगा। इसलिए प्रार्थना पत्र लिखते समय आप इस धारा का जिक्र जरूर करें.
- धारा 7(5) के अंतर्गत BPL (Below Poverty Line) कार्ड धारकों को RTI (Right to Information) शुल्क नहीं देना होता है BPL कार्ड धारक इस धारा का हबाला दें।
- वैसे RTI आवेदन करने की फीस 10 रुपये है किन्तु धारा 7(6) के अंतर्गत यदि सूचना 30 दिनों के अंदर नहीं दी जाती है तो आपको सूचना मुफ्त में दी जाएगी।
- धारा 8 के तहत कुछ सूचनाएं इस एक्ट से बाहर रखीं गयी है। जैसे देश की एकता, अखंडता और सुरक्षा (Unity, Integrity & Security of the Country) को प्रभावित करने बलि सूचनाएं नहीं दी जा सकती है। विभाग के आंतरिक जांच (Internal Investigation) से संबंधित सूचना भी आपको नहीं दी जाएगी।
- धारा 18 के तहत अगर कोई अधिकारी (PIO- Public Information Officer) सूचना नहीं देता तो उसके बिरुद्ध शिकायत की जा सकती है।
- धारा 19(1) के तहत यदि कोई भी सरकारी विभाग आप की RTI का जवाब 30 दिनों में नहीं देता है तो आप प्रथम अपील अधिकारी को प्रथम अपील इस धारा का हवाला दे कर कर सकते है ।
- धारा 19(3) के तहत आप 90 दिनों के अंदर दूसरी अपील अधिकारी को दूसरी अपील कर सकते हैं यदि आपकी प्रथम अपील का भी कोई जवाब नहीं आता है। Read also...FIR
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सूचना अधिकारी कौन होता है ?
- केंद्रीय सूचना आयोग (Central Information Commissioner ) ने 31 जनवरी 2006 को एक आदेश पारित किया था। इस आदेश के तहत एक या उससे अधिक अधिकारियों को हर सरकारी विभाग में जन सूचना अधिकारी (Public Information Officer- PIO) का पद दिया जाएगा।
- ये जन सूचना अधिकारी (Public Information Officer- PIO) मुख्य अधिकारियों के रूप में काम करते हैं। आवेदक अपना आवेदन इन अधिकारियों के पास आवेदन कर या करवा सकते हैं. आपकी RTI (Right to Information ) पर अगर कोई सुनवाई नहीं होती है तो आप सेक्शन 18 के तहत अपनी शिकायत इन सूचना अधिकारियों से कर सकते हैं।
फर्स्ट अपील और सेकेंड अपील अधिकारी (First Appeal/ Second Appeal Officer) कौन होते हैं ?
- धारा 19(1) के तहत अगर आप की RTI (Right to Information) का जवाब 30 दिनों में नहीं आया है तो आप प्रथम\ अपील अधिकारी (First Appeal/ Second Appeal Officer) को प्रथम अपील कर सकते हैं वैसे प्रथम अपील अधिकारी (First Appeal Officer) से अपील करने के बाद ही आपको सूचना मुहैया करा दी जाती है.
- अगर ऐसा करने पर भी आपको सूचना नहीं मिलती है तो आप Section 19(3) के तहत 90 दिनों के अंदर Second Appeal अधिकारी को दूसरी अपील कर सकते हैं। इसके बाद सूचना से संबंधित विभाग आपको सूचना मुहैया करा ही देगा। यदि आपको सूचना (Information under RTI act) उपलब्ध नहीं कराई जाती है तो 25,000 रुपए तक या अनुशासनात्मक कार्यवाही कराई जा सकती है।
#RTI Act2005 Hindi PDF Download Below- - Download CLICK HERE
RTI लिखने/मांगने के लिए Application FORMAT
सेवा में,
जन सूचना अधिकारी (Public Information Officer)
नाम विभाग:-
पता:-
विषय : सूचना का अधिकार कानून, 2005 {धारा 6 (1), धारा 6 (3)} के तहत आवेदन
महोदय,
1-Detail of information जो सूचना आप मांगना चाहते हो.
2-
3-
4-
5-
मैं आवेदन शुल्क के रूप में 10 रुपये का पोस्टल
ऑर्डर (IPO-Indian Postal Order)/मनी ऑर्डर (Money Order ) (जो भी भेजना हो) साथ में भेज रहा
हूं। कृपया RTI Act के अनुसार मुझे समय पर सूचना उपलब्ध कराई जाए।
👉उपरोक्त लेख को नीचे visual तरीके से देख सकते है-
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