Uttar Pradesh Sub Inspector and Inspector (Civil Police) Service Rules 2015 (First Amendments)- Revised | उत्तर प्रदेश उपनिरीक्षक और निरीक्षक (नागरिक पुलिस) सेवा नियमावली (प्रथम संशोधन) 2015-Latest



Uttar Pradesh Sub Inspector and Inspector (Civil Police) Service Rules 2015 (First Amendments)- Revised | उत्तर प्रदेश उपनिरीक्षक और निरीक्षक (नागरिक पुलिस) सेवा नियमावली (प्रथम संशोधन) 2015-Latest


पुलिस अधिनियम 1861 कि धारा 2 और धारा 44 कि उपधारा (3) के साथ पठित उपधारा (2) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल उत्तर प्रदेश उपनिरीक्षक और निरीक्षक (नागरिक पुलिस) सेवा नियमावली 2015 को संशोधित करने कि दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते है -
(1) यह नियामवली उत्तर प्रदेश उपनिरीक्षक और निरीक्षक (नागरिक पुलिस) सेवा (प्रथम संशोधन) नियमावली 2015 कही जाएगी ।

1 शैक्षिक अहर्ता:  स्नातक उपाधि ओर समकक्ष

2 अधिमानी अहर्ता:

I. ओ लेवल Certificate from Nielit,
II. प्रादेशिक सेना में 2 साल का अनुभव,
III.NCC का B Cetificate
Note- अधिमानी अहर्ता होने पर दो समान अंक पाने की स्थिति में वरीयता दी जाती है।

उपनिरीक्षक के पद पर सीधी भर्ती की प्रकिया:

आवेदन पत्र ओर बुलावा पत्र

  • एक आवेदन करना होगा।
  • आवेदन online होगा।
  • आवेदन शुल्क विभागाध्यक्ष बोर्ड से परामर्श कर नियत करेगा।

Note - सरकार प्रथम परीक्षा से पूर्व किसी भी समय किसी भर्ती के लिए रिक्तियों की संख्या परिवर्तित कर सकती है। भर्ती को किसी भी समय बिना कोई कारण बताएं निरस्त कर सकती है।



उत्तर प्रदेश उपनिरीक्षक और निरीक्षक (नागरिक पुलिस) सेवा नियमावली (प्रथम संशोधन) 2015 Revised | Uttar Pradesh Sub Inspector and Inspector (Civil Police) Service Rules 2015 (First Amendments) Latest
उत्तर प्रदेश उपनिरीक्षक और निरीक्षक (नागरिक पुलिस) सेवा नियमावली (प्रथम संशोधन) 2015 Revised | Uttar Pradesh Sub Inspector and Inspector (Civil Police) Service Rules 2015 (First Amendments) Latest


लिखित परीक्षा (Written Examination)

400 अंको की लिखित परीक्षा मैं सम्मिलित होने की अपेक्षा की जाएगी परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रकार की होगी जिसमें सामान्य हिंदी 100 अंक, मूल विधि, संविधान और सामान्य ज्ञान 100 अंक, संख्यात्मक योग्यता परीक्षा 100 अंक एवं मानसिक योग्यता परीक्षा तथा अभिरुचि परीक्षा बुद्धि लब्धि परीक्षा तार्किक परीक्षा 100 अंक के प्रश्न शामिल किए जाएंगे।
उपरोक्त प्रत्येक सभी विषयों में 50% अंक प्राप्त करने में असफल रहने वाले अभ्यर्थी पात्र नहीं होंगे। भर्ती के लिए विस्तृत पाठ्यक्रम विज्ञप्ति में उपलब्ध होगा। बोर्ड लिखित परीक्षा एक ही तिथि को एक पाली या एक से अधिक पाली, एक से अधिक तिथियों में विभिन्न प्रश्न पत्रों के साथ विभिन्न पालियों में आयोजित कराए जाने हेतु अपने स्तर से निर्णय लेगा|

for written examination pattern:
S. No.
Subject
Questions
Marks
1
Law/ Constitution
General Knowledge
24
16
100
2
General Hindi
40
100
3
Mental Aptitude Test/Intelligence Test/Test of Reasoning
40
100
4
Numerical & Mental Ability Test
40
100

Note- In the written examination, the Candidates must have to obtain 50% marks in each subject to qualify in the written examination.

अभिलेखों की संवीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षा (DV-PST Document verification and Physical Test)


लिखित परीक्षा में सफल घोषित अभ्यर्थियों से अभिलेखों की संवीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षा में सम्मिलित होने की अपेक्षा की जाएगी। श्रेष्ठता सूची के आधार पर इस परीक्षा में अभ्यर्थियों की संख्या कुल रिक्तियों की संख्या को ध्यान में रखते हुए अपने स्तर से निर्धारित की जाएगी। अभ्यर्थियों की इस परीक्षा हेतु शारीरिक मानदंड निम्न होंगे पुरुष ओर महिला अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम शारीरिक मापदंड  ऊंचाई सीना निम्न अनुसार होंगे।


SI physical requirements: Male and Female(PST):

Category
Height(cm)
Chest unexpanded
Chest expanded
Male(GEN,OBC,SC)
168 cm
79 cm
84 cm
Male (ST)
160 cm
77 cm
82 cm
Female(GEN,OBC,SC)
152 cm
Not applicable
Not applicable
Female(ST)
147 cm
Not applicable
Not applicable
Female weight kg
40 kg
Not applicable
Not applicable


नोट: पुरुष उम्मीदवारों के लिए छाती का न्यूनतम 
05
 सेमी विस्तार आवश्यक है।


इस परीक्षा को कराए जाने की प्रक्रिया बोर्ड द्वारा जिला मजिस्ट्रेट द्वारा नामित किसी डिप्टी कलेक्टर की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया जाएगा जिसमें जनपद के पुलिस अधीक्षक द्वारा नामित पुलिस उपाधीक्षक सदस्य होंगे। यदि बोर्ड द्वारा अपेक्षा की जाती है तो समिति के अन्य सदस्य को एक अथवा अधिक को पुलिस अधीक्षक द्वारा नामित किए जाएंगे।

यदि कोई अभ्यर्थी अपनी शारीरिक मानक परीक्षा से असंतुष्ट हो तो ठीक परीक्षण के उपरांत उसी दिन आपत्ति दाखिल कर सकता है। आपत्ति के निस्तारण के संबंध में बोर्ड द्वारा एक अपर पुलिस अधीक्षक नामित किया जाएगा। ऐसे सभी अभ्यर्थियों को शारीरिक मानक परीक्षण बोर्ड द्वारा नामित अपर पुलिस अधीक्षक की उपस्थिति में पूर्ण कराया जाएगा। कराए गए शारीरिक मानक परीक्षण में असफल पाए जाने के उपरांत अभ्यर्थियों को अनुपयुक्त घोषित किया जाएगा।

शारीरिक दक्षता परीक्षा (PET- Physical Efficiency Test)

अभिलेखों की संवीक्षा ओर शारीरिक मानक परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों से शारीरिक दक्षता परीक्षा में शामिल होने की अपेक्षा की जाएगी। यह परीक्षा अहर्ता प्रकृति की होगी। शारीरिक दक्षता परीक्षा में पुरुष अभ्यर्थी को 4.8 km की दौड़ 28 मिनट में, महिला अभ्यर्थियों को 2.4 km की दौड़ 16 मिनट में पूरी करनी आवश्यक होगी। जो अभ्यर्थी निर्धारित समय में दौड़ पूरी नहीं कर पाता है वह भर्ती के लिए पात्र नहीं होगा।

चयन सूची तथा अंतिम श्रेष्ठता सूची (Merit List)

शारीरिक दक्षता परीक्षा के फलस्वरूप सफल अभ्यर्थियों में से लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार को दृष्टिगत रखते हुए बोर्ड रिक्तियों के सापेक्ष अभ्यर्थियों की श्रेष्ठता के क्रम में चयन सूची तैयार करेगा। उसे संस्तुति सहित चिकित्सा परीक्षा/ चरित्र सत्यापन के लिए बोर्ड को प्रेषित करेगा। कोई प्रतीक्षा सूची तैयार नहीं की जाएगी। बोर्ड द्वारा प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त अंकों के आधार पर अभ्यर्थियों की श्रेष्ठता चयन सूची अपनी वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी। बोर्ड प्रेषित सूची को अनुमोदन उपरांत आगे कार्यवाही हेतु नियुक्ति प्राधिकारी को अग्रसारित करेगा।
यदि दो या दो से अधिक अभ्यर्थियों के समान अंक प्राप्त करते हैं तो उस श्रेष्ठता सूची का भी निश्चय निम्नलिखित प्रक्रिया के अनुसार किया जाएगा।

नंबर 1 यदि दो या अधिक अभ्यर्थियों के अंक समान हो तो ऐसे अभ्यर्थी को वरीयता प्रदान की जाएगी जो अधिमानी अहर्ता मे से कोई एक अहर्ता रखता हो।

नंबर 2 उपर्युक्त के होते हुए भी यदि दो या अधिक अभ्यर्थियों के अंक समान हो तो अधिक आयु वाले अभ्यर्थी को वरीयता प्रदान की जाएगी।

नंबर 3 यदि उपरोक्त के बावजूद भी एक से अधिक अभ्यर्थी समान अंक रखते हो तो हाई स्कूल प्रमाण पत्र में उल्लखित नाम की अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के अनुसार निर्धारित की जाएगी।

चिकित्सा परीक्षण (Medical Test)

चयन सूची में स्थान रखने वाले अभ्यर्थियों से नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा चिकित्सा परीक्षण में सम्मिलित होने की अपेक्षा की जाएगी। चिकित्सा परीक्षण हेतु संबंधित जनपद के मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा चिकित्सा परिषद का गठन किया जाएगा; जिसमें 3 चिकित्सक रखे जाएंगे जो महानिदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य के परामर्श द्वारा विहित पुलिस भर्ती चिकित्सा परीक्षा प्रपत्र के अनुसार अभ्यर्थियों का चिकित्सा करेगा; जो अभ्यर्थी अपने चिकित्सा परीक्षा से असंतुष्ट होंगे वो परीक्षा के दिन ही इस संबंध में अपील फाइल कर सकते हैं। अभ्यर्थी अपने चिकित्सा परीक्षा और उसके परिणाम की घोषणा के दिनांक के बाद किसी दिन अपील करता है तो उसकी किसी अपील पर विचार नहीं किया जाएगा। सुनवाई हेतु गठित मंडलीय चिकित्सा परीक्षा में चिकित्सा दोष का विशेषज्ञ होना आवश्यक होगा। चिकित्सा परीक्षा कराए जाने के संबंध में प्रदेश पुलिस महानिदेशक द्वारा आदेश जारी किए जाएंगे। चिकित्सा परीक्षा में असफल पाए गए अभ्यर्थियों को नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा अनुपयुक्त घोषित किया जाएगा और ऐसी रिक्तियों को अग्रेत्तर चयन के लिए आगे ले जाया जाएगा।

उप निरीक्षक नागरिक पुलिस के स्वीकृत पदों की कुल संख्या के 50% अनुप्रयुक्ततो को अस्वीकार करते हुए जेष्ठता (Seniority) के आधार पर बोर्ड द्वारा पदोन्नति के माध्यम से इस नियमावली से संलग्न परिशिष्ट के अनुसार शारीरिक दक्षता परीक्षा में सफल पाए गए मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे मुख्य आरक्षीओं में से भरे जाएंगे जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को परिवीक्षा अवधि को सम्मिलित करते हुए इस रूप में 3 वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो।
नियुक्ति प्राधिकारी अभ्यर्थियों को इस निर्देश के साथ नियुक्ति पत्र जारी करेगा कि वे पत्र के जारी किए जाने के दिनांक से या नियुक्ति पत्र में इस प्रयोजन हेतु निर्दिष्ट किसी दिनांक से 1 माह के भीतर से प्रशिक्षण के लिए उपस्थित हों। किसी अभ्यर्थी द्वारा ऐसा न करने पर उसकी नियुक्ति को निरस्त कर दिया जाएगा।

उपनिरिक्षक नागरिक पुलिस के पद पर पदोन्नति हेतु दक्षता परीक्षण

नंबर 1 दक्षता परीक्षण का संचालन बोर्ड द्वारा गठित एक दल द्वारा किया जाएगा जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे। पुलिस अधीक्षक द्वारा नाम निर्दिष्ट एक अपर पुलिस अधीक्षक, जनपद के मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा नाम निर्दिष्ट एक चिकित्सा अधिकारी। विधमान शासन आदेशों के अनुसार अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक एवं अन्य किसी श्रेणी जिसका प्रतिनिधित्व उपरोक्त दल में आवश्यक हो, के प्रतिनिधित्व को सुरक्षित करने हेतु बोर्ड द्वारा उपरोक्त दल में उचित स्तर के अतिरिक्त अधिकारियों को सदस्य के रूप में रखा जाएगा। नामित किए जाने वाले ऐसे अधिकारी पुलिस विभाग में निरीक्षक स्तर से निम्न नहीं होंगे। परीक्षा का संचालन करने के लिए यह दल किसी अन्य Expert से सहायता ले सकता है|

नंबर 2 शारीरिक दक्षता परीक्षा केवल अहर्ता प्रकृति की होगी। शारीरिक दक्षता परीक्षा में सफल होने के लिए पुरुष अभ्यर्थियों को 3.2 किलोमीटर की तेज चाल 35 मिनट में और महिला अभ्यर्थियों को 2.4 किलोमीटर की तेज चाल 28 मिनट में पूरा करना आवश्यक होगा।

नंबर 3 दल द्वारा मैनुअल टाइमिंग प्रयोग किए जाने की अनुमति नहीं होगी सीसीटीवी कैमरे सहित मानकीकृत इलेक्ट्रॉनिक टाइमिंग उपकरण और पर्याप्त बैकअप के साथ बायोमैट्रिक्स का उपयोग परीक्षा में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए किया जाएगा।

दल नीचे दी की प्रक्रिया का पालन करेगा-

नंबर 1 अहर्ता के लिए इस परिशिष्ट के खंड 2 में न्यूनतम शारीरिक दक्षता मानकों की सूचना को सूचना पट्ट पर प्रदर्शित की जाएगी।

नंबर 2 इस परीक्षण का परिणाम परीक्षण स्थल पर सूचना पट्ट पर दिन की समाप्ति पर प्रदर्शित किया जाएगा और यदि संभव हुआ तो यथाशीघ्र बोर्ड की वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जाएगा।

नंबर 3 संगठनात्मक दल के सदस्य जो जानबूझकर ऐसा कार्य करते हैं जो गलत हो या किसी ऐसे कार्य को करते हैं जिससे किसी अभ्यर्थी को अनुचित लाभ पहुंचता हो या उसका अहित होता हो तो वे दाण्डिक कार्रवाई या विभागीय कार्रवाई के भागी होंगे।

नंबर 4 अभ्यर्थियों से यह अपेक्षा की जाएगी कि वे दिए गए दिनांक और समय पर उपस्थित हो। ऐसे कारणों से जो नियंत्रण के परे हो और जो लिखित रूप से लिखित किए जाएंगे। किसी विशेष समय पर परीक्षण किए जाने वाले अभ्यर्थियों के समूह हेतु परीक्षण के दिनांक एवं समय में बोर्ड द्वारा परिवर्तन किया जा सकता है।

नंबर 5 यदि कोई नियत समय और दिनांक पर परीक्षा में सम्मिलित होने में असफल रहता है तो वह परीक्षा हेतु गठित समिति को परीक्षा में सम्मिलित होने के विस्तृत कारणों का उल्लेख करते हुए किसी अन्य दिनांक को परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए प्रत्यावेदन दे सकता है। समिति द्वारा उसके प्रतिवेदन पर विचार कर उसे किसी अन्य दिनांक एवं समय पर परीक्षा में सम्मिलित होने की अपेक्षा की जाएगी इस संबंध में अभ्यर्थी को केवल एक अतिरिक्त अवसर प्रदान किया जाएगा एवं अगर वह पुनः निर्धारित दिनांक एवं समय पर परीक्षा में सम्मिलित होने में विफल रहता है तो उसे परीक्षा में असफल माना जाएगा। अभ्यर्थियों को यह प्रत्यावेदन बोर्ड द्वारा इस परीक्षा हेतु पूर्व निर्धारित की गई अंतिम तिथि तक देना होगा। अंतिम तिथि के बाद दिया गया कोई भी प्रत्यावेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा उपरोक्त ऐसे सभी प्रत्यावेदन को समिति द्वारा परीक्षा का दिनांक एवं समय का पुनः निर्धारण किया जाएगा।

नंबर 6 निर्धारित दिनाँक तथा समय पर पहुँचने में असफल हो जाने वाले अभ्यर्थियों को दूसरा मौका नहीं दिया जाएगा और स्वास्थ्य के कारण या किसी अन्य आधार पर चाहे जो भी हो पूर्व परीक्षा के लिए अपील नहीं की जा सकेगी।

नंबर 7 शारीरिक दक्षता परीक्षण का परिणाम अभ्यर्थियों को उसी दिन उपलब्ध कराया जाएगा।


समस्त वीडियो अभिलेखों में व्यक्तिगत गोपनीयता का सम्मान रखा जाएगा और अभिलेखों को सुरक्षित अभिरक्षा में रखा जाएगा किसी न्यायालय को उसके सम्मन किए जाने पर या जांच अधिकारी को बोर्ड की अनुमति से उपलब्ध कराया जाएगा।

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