Grading Rules of ACR (Annual Confidential Report) in Uttar Pradesh- उत्तर प्रदेश शासनादेश (UP GO)

राज्य सेवा कर्मचारियों की चरित्र पंजिका में वार्षिक प्रविष्टि अंकित करते समय उसके कार्य की श्रेणी का उल्लेख 

त्तर प्रदेश में राज्य सेवा कर्मचारियों (State Government employees) की चरित्र पंजिका (Character Roll) में वार्षिक प्रविष्टि (Annual Confidential Report-ACR) अंकित करते समय उसके कार्य की श्रेणी (Grading) का उल्लेख करने विषयक शासनादेश संख्या -36/1/78-का0-2-94  दिनांक दिनांक 23 मार्च, 1994  में उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने कर्मचारियों (State Government employees) के सम्पूर्ण कार्य एवं आचरण के परिवेश में निम्नलिखित वर्गीकरण के अनुसार "Grading" किए जाने की अपेक्षा की है जो निम्नवत है:- 

1. उत्कृष्ट (Out Standing) 

2. अति उत्तम (Very Good) 

3. उत्तम (Good) 

4. संतोषजनक (Satisfactory) 

5. खराब/ असंतोषजनक (Bad/Unsatisfactory) 

उपरोक्त शासनादेश (Government Order) में सभी प्रतिवेदक/समीक्षक व स्वीकर्ता (Competent Authority) अधिकारियों से अपेक्षा की गई थी कि वर्ष 1992-93 की प्रविष्टियां अंकित करते समय उपरोक्तानुसार Grading दी जाय और विभिन्न सेवाओं में वार्षिक प्रविष्टि (Annual Confidential Report-ACR) अंकित करने हेतु लागू प्रारूपों (Prescribed Format) में, उपरोक्त Grading के अनुसार समुचित संशोधन कर लेने की अपेक्षा भी की है अथवा इन Prescribed Format में ही नोट के रूप में उपरोक्त Grading अंकित कर दी जाय ताकि प्रविष्टिकर्ता अधिकारी (Competent Authority) को सुविधा हो। Read also...Police Station Crime Register (Records) | पुलिस थाना का अपराध रजिस्टर
Grading Rules of ACR (Annual Confidential Report) in Uttar Pradesh-  उत्तर प्रदेश शासनादेश (UP GO)
Grading Rules of ACR (Annual Confidential Report) in Uttar Pradesh-  उत्तर प्रदेश शासनादेश (UP GO)

Grading के विषय में उपरोक्त व्यवस्था होते हुए भी, कतिपय अधिकारियों द्वारा वार्षिक प्रविष्टि (Annual Confidential Report-ACR) में भिन्न-भिन्न प्रकार से तथा भिन्न-भिन्न शब्दावली में Grading किये जा रहे हैं, जिनमें उपरोक्त निर्धारित Grading विषयक, वर्गीकरण से भिन्न-2 शब्दों में Grading की गई है। इससे मूलयांकनकर्ता अधिकारियों/कर्मचारियों की Annual Confidential Report-ACR का सही पारस्परिक तथा तुलनात्मक मूल्यांकन किए जाने में कठिनाई होती है। Read also...Scope Of Inquiry by the Police at the Time Of Registration Of FIR (First Information Report)

उपरोक्त वर्णित परिस्थितियों में सम्यक् विचारोपरान्त शासन द्वारा निम्नलिखित निर्णय लिये गए है:

1. भविष्य में वार्षिक प्रविष्टि (Annual Confidential Report-ACR) अंकित करते समय प्रतिवेदक/समीक्षक/ स्वीकृता अधिकारियों (Competent Authority ) द्वारा शासनादेश दिनांक 5 मार्च, 1993 में वर्गीकृत Grading, जिसे प्रस्तर-

1. में उद्वरित किया गया है, से भिन्न शब्दावली में किसी भी दशा में Grading न की जाय। 

2. जहां पूर्व में उपरोक्त शब्दावली से भिन्न शब्दावली का प्रयोग करते हुए Grading की जा चकी है, वहां सम्बन्धित कर्मचारियो/अधिकारियों की वार्षिक प्रविष्टि (Annual Confidential Report-ACR) का प्रास्परिक/तुलनात्मक मूल्यांकन किये जाने हेतु इस प्रकार की प्रविष्टियों की निम्नवत् Grading  मानकर मूल्यांकित किया जाए:(

क) “अच्छा अथवा औसत" को "संतोषजनक" श्रेणी में माना जाय। 

(ख) “बहुत अच्छा" को "उत्तम" श्रेणी में माना जाय। 
(ग) “औसत पर ऊपर" को (Above Average)"उत्तम" श्रेणी में माना जाय। 
(घ) “एक्सीलेन्ट" (Excellent) को “अति उत्तम" श्रेणी में माना जाय। 
(च) “सर्वोच्च या सर्वोत्कृष्ट" को "उत्कृष्ट" श्रेणी में माना जाय। 
(छ) " जहां उपरोक्त के अतिरिक्त शब्दावली में Grading हो, अथवा Grading न हो वहां सम्पूर्ण प्रविष्टि का अध्ययन कर जैसा सामान्यतः मुल्यांकन किया जा सकता हो।

उपरोक्त आदेश शासनादेश जारी होने की तिथि के बाद होने वाली विभागीय चयन समितियों के सम्बन्ध में लागू होगा।
कृपया शासन के उपरोक्त निर्णय का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय तथा इस निर्णय से अपने अधीनस्थ समस्त सक्षम प्राधिकारियों को भी अवगत करा दिया जाय। 
प्रेषक, 
आर0 बी0 भाष्कर, 
सचिव, 
उत्तर प्रदेश शासन। 
सेवा में, 
1. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उ0प्र0 शासन। 2. समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उ0प्र0 | 3. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उ0प्र0 | 
कर्मिक अनुभाग-2 लखनऊ,
शासनादेश संख्या -36/1/78-का0-2-94  दिनांक दिनांक 23 मार्च, 1994
Article को Visual  देखें-

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अराजपत्रित पुलिस कर्मियों (Non Gazetted Police Officers) की वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि (Annual Confidential Report-ACR) अंकित किये जाने के सम्बन्ध में प्रतिवेदन/समीक्षक/स्वीकर्ता अधिकारी (Competent Authority) का निर्धारण:-

प्रेषक,
आर0 आर0 भटनागर, विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन। 
सेवा में,
पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 लखनऊ।
महोदय,
अराजपत्रित पुलिस कर्मियों की वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि (Annual Confidential Report-ACR) अंकित किये जाने के सम्बन्ध में प्रतिवेदन/समीक्षक/स्वीकर्ता अधिकारी (Competent Authority ) का निर्धारण आपके पत्र संख्या-डीजी-चार-110-190-99 दिनांक 15 अप्रैल, 1999 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि निम्नलिखित अराजपत्रित पुलिस कर्मियों (Non-Gazetted Police Officers) की वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि (ACR ) में उनके पदनाम के सम्मुख अंकित विवरण के अनुसार प्रतिवेदन/समीक्षक/स्वीकर्ता अधिकारियों के रूप में सम्बन्ध का अधिकारी को अपने नियंत्रणाधीन पुलिस कर्मियों के सम्बन्ध में अपना मन्तव्य अंकित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है । 

क्रमांक
पदनाम

प्रतिवेदन अधिकारी
समीक्षाधिकारी
स्वीकर्ताओं
1
आरक्षी/मुख्य आरक्षी (Constable, HC)
थानाध्यक्ष/प्रभारी निरीक्षक/ प्रतिसार निरीक्षक (SO/SHO/RI)

क्षेत्राधिकारी (CO)
2
उप निरीक्षक (SI)
क्षेत्राधिकारी (CO)

पुलिस अधीक्षक ग्रामीण/नगर अपर पुलिस अधीक्षक (SP city/ Rural)
3
थानाध्यक्ष/प्रभारी निरीक्षक/प्रतिसार निरीक्षक (SO/SHO/RI)
क्षेत्राधिकारी/क्षेत्राधिकारी लाइन्स (CO/CO lines)
अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण/नगर/प्रभारी लाइन्स
(SP City/ SP Rural)


 Note -यह आदेश तात्कालिक प्रभाव से लागू होगें।

भवदीय,
आर. आर. भटनागर

विशेष सचिव सं० 1460-6-पु-1-99-51/99 दिनांकः लखनऊः 30, जून, 1999
 प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रषितः
1. समस्त जोनल पुलिस महानिरीक्षक, उ0प्र0 
2. समस्त परिक्षेत्रीय पुलिस उपमहानिरीक्षक, कृपया समस्त अधीनस्थ अधिकारियों को इन आदेशों से अवगत कराने का कष्ट करें। 
3. पुलिस उपमहानिरीक्षक (स्थापना) पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद । 
4. गृह सचिव शाखा के समस्त अधिकारीगण। 
5. गृह सचिव शाखा के समस्त अनुभाग।

आज्ञा से, 
(जी के रघुवंशी)
  अनु सचिव
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