UP SI, Constable DV PST Process | UPPBPB DV PST Process- Latest 2018-2019


UP SI, Constable DV PST Process | UPPBPB DV PST Process- Latest 2018-2019

मस्कार दोस्तों, इस लेख में मैं बताऊंगा की उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड पुलिस उपनिरीक्षक एवं आरक्षी की भर्ती की लिखित परीक्षा के बाद अभिलेखों की संवीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षा की प्रक्रिया अपनाता है, बोर्ड क्या प्रक्रिया अपनाता है इस लेख में मैं इसी के बारे में बताऊंगा| जब अभ्यर्थी अपनी अभिलेखों की संवीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षा के लिए जाते है तो व्यवहारिकतः क्या क्या होता है और अभ्यर्थी को क्या क्या करना पड़ता है| Read also...उत्तर प्रदेश पुलिस आरक्षी तथा मुख्य आरक्षी सेवा नियमावली (प्रथम संशोधन) 2017
UP SI, Constable DV PST Process | UPPBPB DV PST Process- Latest 2018

बोर्ड (UPPBPB) की अभिलेखों की संवीक्षा एवं शारीरिक मानक परिक्षण की प्रक्रिया:

 "उत्तर प्रदेश पुलिस आरक्षी तथा मुख्य आरक्षी सेवा नियमावली (प्रथम संशोधन), 2017" तथा उत्तर प्रदेश उपनिरीक्षक और निरीक्षक (नागरिक पुलिस) सेवा नियमावली (प्रथम संशोधन) 2015 के नियम (Rule)-15(3) में प्रावधान है कि लिखित परीक्षा में सफल घोषित अभ्यर्थियों से अभिलेखों की संवीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षण में सम्मिलित होने की अपेक्षा की जायेगी। श्रेष्ठता के आधार पर इस परीक्षण में बुलाये जाने वाले अभ्यर्थियों की संख्या, कुल रिक्तियों की संख्या को ध्यान में रखते हुये, निर्धारित की जायेगी।
1-यह परीक्षण एक समिति द्वारा सम्पन्न करायी जायेगी। इस समिति का स्वरूप निम्नवत् है:
(क)- जनपद के जिला मजिस्ट्रेट द्वारा नाम निर्दिष्ट कोई उप जिलाधिकारी अध्यक्ष होगा।
(ख)- वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक या जनपद के पुलिस अधीक्षक द्वारा नाम निर्दिष्ट कोई पुलिस उपाधीक्षक।
(ग)- जनपद के जिला विद्यालय निरीक्षक या बेसिक शिक्षा अधिकारी अथवा जिला मजिस्ट्रेट द्वारा नाम निर्दिष्ट शिक्षा विभाग का कोई अन्य राजपत्रित अधिकारी ।

2- जहाँ विद्यमान शासनादेशों के अनुसार अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक व अन्य किसी श्रेणी जिसका प्रतिनिधित्व उपरोक्त दल में आवश्यक हो, वहाँ उनके प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करने हेतु बोर्ड द्वारा सम्बन्धित जिले के पुलिस अधीक्षक द्वारा नाम निर्दिष्ट अतिरिक्त अधिकारियों को सदस्य के रूप में रखा जायेगा। नामित किये जाने वाले ऐसे अधिकारी पुलिस विभाग में निरीक्षक स्तर से निम्न नहीं होंगे।

3-अभिलेखों की संवीक्षा समिति द्वारा अभ्यर्थियों के मूल अभिलेखों का मिलान आवेदन-पत्र में उपलब्ध करायी गयी सूचना से किया जायेगा।

4-अभिलेखों के मिलान के दौरान, किसी प्रकरण को किसी दल द्वारा कोई संशय होने के कारण संदर्भित किये जाने पर अथवा सीधे उनके संज्ञान में लाये जाने जाने पर, बोर्ड निर्णय लेकर निर्देश जारी कर सकता है। इस प्रकार बोर्ड द्वारा जारी किये गये निर्देश अन्तिम माने जायेंगे।

5-अभिलेखों की संवीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को शारीरिक मानक परीक्षण में सम्मिलित किया जायेगा।

6-अभ्यर्थियों की शारीरिक मानक परीक्षण हेतु शारीरिक मापदण्ड निम्न होंगे:
1- पुरूष अभ्यर्थियों के लिये न्यूनतम शारीरिक मानक निम्नवत् है:
(क)- ऊंचाई : (एक) सामान्य/अन्य पिछड़े वर्गों और अनुसूचित जातियों के पुरूष अभ्यर्थियों के लिये न्यूनतम ऊँचाई 168 सेन्टीमीटर है।
(दो) अनुसूचित जनजाति के पुरूष अभ्यर्थियों के लिये न्यूनतम ऊँचाई 160 सेन्टीमीटर है।
(ख)- सीना :
सामान्य/ अन्य पिछड़े वर्गों और अनुसूचित जातियों के सम्बन्धित अभ्यर्थियों के लिये न्यूनतम सीने का माप 79 सेंटीमीटर बिना फलाने पर और कम से कम 84 सेंटीमीटर फलाने पर एवं अनुसूचित जनजातियों के सम्बन्धित अभ्यर्थियों के लिये 77 सेंटीमीटर बिना फुलाने पर और फुलाने पर 82 सेंटीमीटर से कम नहीं होगा।
टिप्पणी: न्यूनतम 5 सेंटीमीटर सीने का फुलाव अनिवार्य है। 2- महिला अभ्यर्थियों के लिये न्यूनतम शारीरिक मानक निम्नवत है :
(क)- ऊंचाई: (एक) सामान्य/अन्य पिछड़े वर्गों और अनुसूचित जाति की महिला अभ्यर्थियों के लिये न्यूनतम ऊँचाई 152 सेन्टीमीटर है।
(दो) अनुसूचित जनजाति की महिला अभ्यर्थियों के लिये न्यूनतम ऊँचाई 147 सेन्टीमीटर है। (ख)- वजन : महिला अभ्यर्थियों के लिये न्यूनतम 40 किलोग्राम।। उक्त समिति द्वारा ही शारीरिक मानक परीक्षण की कार्यवाही की जायेगी।

7-कोई अभ्यर्थी जो अपनी शारीरिक मानक परीक्षण से असंतुष्ट हो, ठीक परीक्षण के उपरान्त उसी दिन आपत्ति दाखिल कर सकता है। ऐसे समस्त प्रकरणों की आपत्ति के निस्तारण के सम्बन्ध में बोर्ड द्वारा प्रत्येक स्थान पर एक अपर पुलिस अधीक्षक को नामित किया जायेगा एवं ऐसे सभी अभ्यर्थियों का शारीरिक मानक परीक्षण, दल द्वारा उपरोक्त अपर पुलिस अधीक्षक की उपस्थिति में पुन: कराया जायेगा । ऐसे अभ्यर्थी जो पुनः कराये गये शारीरिक मानक परीक्षण में असफल पाये जाते हैं, उन्हें अनुपयुक्त घोषित किया जायेगा एवं तदोपरान्त किसी प्रकार की अपील स्वीकार नहीं की जायेगी।

8-अभ्यर्थियों से यह अपेक्षा की जायेगी कि वे अभिलेखों की संवीक्षा हेतु दिये गये दिनांक और समय पर उपस्थित हों। ऐसे कारणों से जो नियंत्रण से परे हों और जो लिखित रूप में अभिलिखित किये जायेंगे, किसी विशिष्ट समय पर परीक्षण किये जाने वाले अभ्यर्थियों के समूह हेतु परीक्षण के दिनांक व समय में बोर्ड द्वारा परिवर्तन किया जा सकता है।

9-अभिलेखों की संवीक्षा हेतु यदि कोई अभ्यर्थी नियत समय एवं दिनांक पर परीक्षण में सम्मिलित होने में असफल रहता है तो वह परीक्षण हेतु संबंधित जनपद में गठित समिति को परीक्षण में सम्मिलित न होने के विस्तृत कारणों का उल्लेख करते हुये, किसी अन्य तिथि को परीक्षण में सम्मिलित होने के लिये प्रत्यावेदन दे सकता है। समिति द्वारा उसके प्रत्यावेदन पर विचार कर उसे किसी अन्य दिनांक एवं समय पर परीक्षण में सम्मिलित होने हेतु निर्णय लिया जा सकता है। इस सम्बन्ध में अभ्यर्थी को केवल एक अतिरिक्त अवसर प्रदान किया जायेगा एवं अगर वह पुनः अवधारित दिनांक एवं समय पर परीक्षण में सम्मिलित होने में विफल रहता है तो उसे परीक्षण में असफल माना जायेगा।
अभ्यर्थियों को यह प्रत्यावेदन, बोर्ड द्वारा इस परीक्षा हेतु पूर्व से निर्धारित की गयी अन्तिम तिथि तक देना होगा । अन्तिम तिथि के बाद दिया गया कोई भी प्रत्यावेदन स्वीकार नहीं किया जायेगा। उपरोक्त ऐसे सभी प्रकरणों को जिसमें समिति द्वारा परीक्षण का दिनांक एवं समय पुनर्निर्धारित किया जायेगा उसके सम्बन्ध में बोर्ड को सूचित किया जायेगा।

10-परीक्षण में विहित मानक प्राप्त न कर सकने के कारण असफल हो जाने वाले अभ्यर्थी को दूसरा मौका नहीं दिया जायेगा और स्वास्थ्य के कारण या किसी अन्य आधार पर चाहे जो हो, पुन: परीक्षण के लिये अपील नहीं की जा सकेगी।

11-अभिलेखों की संवीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षण के परिणाम पत्रक पर सम्बन्धित अभ्यर्थियों से उन्हें सूचित किये जाने के लिये हस्ताक्षर प्राप्त किये जायेंगे, तत्पश्चात समिति द्वारा हस्ताक्षरित कर परिणाम घोषित किया जायेगा।
Read also... उत्तर प्रदेश उपनिरीक्षक तथा निरीक्षक सेवा नियमावली 2015 latest
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व्यवहारिकतःअभिलेखों की संवीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षा की प्रक्रिया 

  1. सबसे पहले आप अपने एडमिट कार्ड में दिए गए निर्देशों को पड़े
  2. मांगे गए अभिलेखों को राजपत्रित अधिकारी से अटेस्ट कराकर साथ लेकर जाये। 
  3. DV PST के दिन आपको एक ब्लेंक फाइल दी जाएगी, फाइल पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर तथा नाम लिखने को बोला जायेगा जिसमे आप अपने सभी दस्तावेज रख लें , दस्तावेजों को खुद से प्रमाणित करने को भी बोला जायेगा तो आप उस फाइल में दस्तावेज रखने से पहले स्वप्रमाणित कर लें। 
  4. फाइल पहले काउंटर पर जमा हो जाएगी उसके बाद सबसे पहले आपके डाक्यूमेंट्स शिक्षा विभाग का अधिकारी आपके डाक्यूमेंट्स चेक करेगा।
  5. यदि आपके डाक्यूमेंट्स ऑनलाइन आवेदन के हिसाव से पुरे है तो आपकी शारीरिक मानक परीक्षा होती है।
  6. शारीरिक मानक परिक्षण में आपकी उचांई, सीना नपा जाता है | सामान्यतः सीना में कोई नहीं निकला जाता है।
  7. अंत में जब आपकी दोनों प्रक्रिया पूरी हो जाती है तो आपको अपने रिजल्ट पर हस्ताक्षर कराया जाता है तभी आपको भेजा जाता है ।

किन किन डॉक्यूमेटर्स को लेकर जाएं

आरक्षी नागरिक पुलिस एवं आरक्षी पीएसी " तथा उत्तर प्रदेश उपनिरीक्षक और निरीक्षक  के पदों पर सीधी भर्ती-2018 की प्रक्रिया के अन्तर्गत अभिलेखों की संवीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षण हेतु प्रवेश-पत्र के साथ उसमें अंकित परीक्षा केन्द्र पर निर्धारित तिथि व समय पर निम्नांकित मूल अभिलेखों के साथ उपस्थित होना सुनिश्चित करेंगे :
1- 02 पासपोर्ट साइज रंगीन फोटो। (35 एमएम X45 एमएम आकार के)।
2- 2-- फोटोयुक्त पहचान पत्र की मूल प्रति जैसे-मूल आघार, मूल पैनकार्ड, मूल मतदाता
पहचान पत्र, मूल पासपोर्ट, मूल ड्राइविंग लाइसेन्स, फोटोयुक्त बैंक पासबुक, मान्यता प्राप्त कॉलेज/स्कूल अथवा विश्वविद्यालय द्वारा जारी किया हुआ पहचान पत्र में से कोई
एक पहचान पत्र तथा राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित एक छाया प्रति ।
3- हाई स्कूल (10वीं) या समतुल्य उत्तीर्ण मूल प्रमाण पत्र के साथ राजपत्रित अधिकारी
द्वारा प्रमाणित छाया प्रति।
4- इण्टरमीडिएट (12वीं) या समतुल्य मूल उत्तीर्ण प्रमाण पत्र के साथ राजपत्रित अधिकारी
द्वारा प्रमाणित छाया प्रति।
5- श्रेणी से संबंधित मूल जाति प्रमाण-पत्र के साथ राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित छाया
प्रति। (विज्ञापन में उल्लिखित निर्धारित प्रारूप एवं निर्धारित अवधि का)
6- मूल निवास प्रमाण-पत्र के साथ राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित छाया प्रति । (विज्ञापन में उल्लिखित निर्धारित प्रारूप एवं निर्धारित अवधि का)
7- क्षैतिज आरक्षण के मूल प्रमाण-पत्र के साथ राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित छाया
प्रति। (विज्ञापन में उल्लिखित निर्धारित प्रारूप एवं निर्धारित अवधि का)
8- उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी मूल प्रमाण पत्र के साथ राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित
छाया प्रति। (विज्ञापन में उल्लिखित निर्धारित प्रारूप में)
9- अधिमानी अर्हता से संबंधित मूल प्रमाण पत्र के साथ राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित
छाया प्रति ।
आशा करता हूँ आपको यह लेख पसंद आया होगा।
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