Uttar Pradesh constable and Head Constable Service Rules (First Amendments) 2017- Revised | उत्तर प्रदेश पुलिस आरक्षी तथा मुख्य आरक्षी सेवा नियमावली (प्रथम संशोधन) 2017
उत्तर प्रदेश पुलिस आरक्षी तथा मुख्य आरक्षी सेवा नियमावली (प्रथम संशोधन) 2017- Revised & Latest | by Your Police Guide |
पुलिस एक्ट, 1961 की धारा 2 और धारा 46 की उपधारा (3) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल उत्तर प्रदेश पुलिस आरक्षी तथा मुख्य आरक्षी सेवा नियमावली 2015 को संशोधित करते हैं।
सेवा नियमावली निम्न प्रकार है
शैक्षिक अहर्ता
आरक्षी नागरिक पुलिस के पद पर सीधी भर्ती के लिए किसी अभ्यर्थी के पास विधि द्वारा स्थापित किसी बोर्ड द्वारा 12वीं कक्षा उत्तीर्ण की अहर्ता या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समकक्ष अहर्ता होना आवश्यक है।अधिमानी अहर्ता
I.ओ लेवल Certificate from Nielit,II. प्रादेशिक सेना में 2 साल का अनुभव,
III.NCC का B Cetificate
Note- अधिमानी अहर्ता होने पर दो समान अंक पाने की स्थिति में वरीयता दी जाती है।
अधिमानी अहर्ता के कोई अंक नहीं होंगे किंतु दो या दो से अधिक अभ्यर्थियों के अंक बराबर होने की स्थिति में अधिमानी अर्हता रखने वाले को अधिमान दिया जाएगा।
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रिक्तियों की अवधारणा
नियुक्ति प्राधिकारी भर्ती के बर्ष के दौरान भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या नियम 6 के अधीन अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित रिक्तियों की संख्या की और उसकी सूचना विभाग के अध्यक्ष को देगा विभागाध्यक्ष रिक्तियों की संख्या बोर्ड और सरकार को भी सूचित करेगा तत्पश्चात बोर्ड vacancy की दृष्टि से रिक्तियां अधिसूचित करेगा।नंबर 1 व्यापक प्रसार वाले दैनिक हिंदी एवं अंग्रेजी समाचार पत्रों में विज्ञापन जारी करके।
नंबर 2 बोर्ड के कार्यालय के सूचना पट्ट पर नोटिस चस्पा करके या रेडियो दूरदर्शन और अन्य रोजगार समाचार पत्रों के माध्यम से विज्ञापन द्वारा।
नंबर 3 रोजगार कार्यालय को रिक्तियां अधिसूचित करके
नंबर 4 जनसंचार के अन्य माध्यम द्वारा।
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नंबर 2 अभ्यर्थियों को केवल एक आवेदन पत्र भरना होगा। बोर्ड केवल ऑनलाइन आवेदन पत्र स्वीकार करेगा। एक से अधिक आवेदन भरने वाले अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र बोर्ड द्वारा अस्वीकार किए जायेंगे।
नम्बर 3 आवेदन पत्र और बुलावा पत्र जारी की जाने की विस्तृत प्रक्रिया का उदाहरण बोर्ड द्वारा विहित किया जाएगा एवं इसे अपनी वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जाएगा।
नम्बर 4 सरकार परीक्षा के पूर्व किसी भी समय किसी भर्ती के लिए रिक्तियों की संख्या में परिवर्तन कर सकती है और किसी भर्ती को किसी भी समय या भर्ती के किसी भी स्तर पर उसे किसी कारण बताएं रद्द कर सकती है।
शारीरिक दक्षता परीक्षण की विस्तृत प्रक्रिया बोर्ड द्वारा आधारित की जाएगी। इसे अपनी वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जाएगा। इस परीक्षण को संचालित किए जाने हेतु बोर्ड द्वारा एक समिति का गठन किया जाएगा, जिसमें जिला मजिस्ट्रेट द्वारा नाम निर्दिष्ट कोई डिप्टी कलेक्टर अध्यक्ष होगा और जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा नाम निर्दिष्ट कोई पुलिस उपाधीक्षक सदस्य होगा। यदि बोर्ड द्वारा अपेक्षा की जाती है तो समिति के अन्य सदस्य जिला मजिस्ट्रेट तथा पुलिस अधीक्षक द्वारा नाम निर्दिष्ट किए जाएंगे।
बोर्ड द्वारा कोई प्रतीक्षा सूची या वेटिंग लिस्ट तैयार नहीं की जाएगी। विभागाध्यक्ष अनुमोदन के उपरांत अभ्यर्थियों की चिकित्सा परीक्षा और चरित्र सत्यापन के उपरांत नियुक्ति पत्र जारी करने के लिए इसे नियुक्ति प्राधिकारी को प्रेषित करेगा।
यदि एक से अधिक अभ्यर्थियों के अंक सामान होते हैं तो उनकी जेष्ठता का निर्धारण निम्नलिखित प्रक्रिया के अनुसार किया जाएगा।
नंबर 1 ऐसे अभ्यर्थियों को अभिमान दिया जाएगा जो अधिमानी अहर्ता में से कोई एक अहर्ता रखते हो।
नंबर 2 तथापि यदि दो या अधिक अभ्यर्थियों के अंक सामान हो तो अधिक आयु वाले अभ्यर्थियों को अधिमान प्रदान किया जाएगा।
नंबर 3 एक से अधिक अभ्यर्थी फिर भी सामान हो तो ऐसे अभ्यर्थी को अधिमान दिया जाएगा जो हाइस्कूल अंकतालिका में उल्लेखित उनके नामों के अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के अनुसार किया जाएगा।
नियुक्ति प्राधिकारी महानिदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य के परामर्श से चिकित्सा परीक्षा संचालित किए जाने के लिए 3 चिकित्सक के पैनल से संयुक्त एक चिकित्सा परिषद गठित करने हेतु संबंधित जिला के मुख्य चिकित्सा अधिकारी से अनुरोध करेगा। उक्त पैनल पुलिस विभाग अध्यक्ष द्वारा पुलिस भर्ती चिकित्सा परीक्षा प्रपत्र के अनुसार चिकित्सा परीक्षा संचालित करेगा।
कोई अभ्यर्थी जो अपने चिकित्सा परीक्षा से संतुष्ट ना हो तो स्वयं परीक्षा के दिन मंडलीय चिकित्सा परीक्षा के समक्ष अपील दाखिल कर सकता है। चिकित्सा परीक्षा के दिन से अलग दिनाँक को दायर अपील पर विचार नहीं किया जाएगा। यदि यह उसकी चिकित्सा परीक्षा और उसके परिणाम की घोषणा की दिनांक के पश्चात किसी दिनांक को दाखिल की जाती है।
अपील हेतु गठित चिकित्सा परीक्षा में आवेदक के चिकित्सीय कमी के परीक्षण से संबंधित विशेषज्ञ होगा ।
आवेदक द्वारा अपनी चिकित्सीय परीक्षण की दाखिल अपील पर मंडलीय चिकित्सा परीक्षा का विनिश्चय अंतिम एवं बाध्यकारी होगा एवं इसके विरूद्ध कोई अपील ग्रहण नहीं की जाएगी।
चिकित्सा परीक्षा संचालित करने के लिए विस्तृत अनुदेश पुलिस महानिदेशक द्वारा जारी किए जाएंगे।
चिकित्सा परीक्षा में असफल पाए गए अभ्यर्थी नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा अनुपयुक्त घोषित किए जाएंगे और कोई वेटिंग लिस्ट तैयार नहीं होगी।
नियुक्ति प्राधिकारी अभ्यर्थियों के नामों को उसी क्रम में लेकर जिसमें ज्येष्ठता सूची तैयार हुई हो, अभ्यर्थियों को इस निदेश के साथ नियुक्ति पत्र जारी करेगा कि उन्हें पत्र प्राप्ति के दिनांक से नियुक्ति पत्र में इस प्रयोजनार्थ विनिर्दिष्ट दिनांक से 1 माह के भीतर सेवा प्रशिक्षण के लिए रिपोर्ट करना चाहिए। यदि वह ऐसा नहीं करता है तो उसका चयन या नियुक्ति रद्द की जाएगी।
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आरक्षी नागरिक पुलिस के पद पर सीधी भर्ती की प्रक्रिया
1-आवेदन पत्र और बुलावा पत्र
नम्बर 1 विभाग अध्यक्ष बोर्ड से परामर्श करके किसी भर्ती के लिए आवेदन शुल्क नियत करेगा।नंबर 2 अभ्यर्थियों को केवल एक आवेदन पत्र भरना होगा। बोर्ड केवल ऑनलाइन आवेदन पत्र स्वीकार करेगा। एक से अधिक आवेदन भरने वाले अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र बोर्ड द्वारा अस्वीकार किए जायेंगे।
नम्बर 3 आवेदन पत्र और बुलावा पत्र जारी की जाने की विस्तृत प्रक्रिया का उदाहरण बोर्ड द्वारा विहित किया जाएगा एवं इसे अपनी वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जाएगा।
नम्बर 4 सरकार परीक्षा के पूर्व किसी भी समय किसी भर्ती के लिए रिक्तियों की संख्या में परिवर्तन कर सकती है और किसी भर्ती को किसी भी समय या भर्ती के किसी भी स्तर पर उसे किसी कारण बताएं रद्द कर सकती है।
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नंबर 1 लिखित परीक्षा के लिए विस्तृत प्रक्रिया का विवरण बोर्ड द्वारा निर्धारित किया जाएगा और इसे अपनी वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जाएगा।
नंबर 2 यदि परीक्षा एक से अधिक पालियों में अथवा एक से अधिक दिनांकों को विभिन्न पालियों में संचालित करने के लिए व्यवस्था करता है तो बोर्ड अपने स्तर पर ऐसी परीक्षाओं में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त अंकों के प्रसामान्यीकरण प्रक्रिया (Normalisation) का यदि आवश्यक हो तो व्यवस्था कर सकता है और इसे अपने विज्ञापन में प्रकाशित करेगा।
2-लिखित परीक्षा
ऐसे अभ्यर्थियों जिनके आवेदन पत्र सही पाए जाएं। उनसे परीक्षा में सम्मिलित होने की अपेक्षा की जाएगी। बोर्ड द्वारा एक वस्तुनिष्ठ प्रकार का प्रश्न पत्र रखा जाएगा। लिखित परीक्षा 300 अंको की होगी एवं इनमें सामान्य ज्ञान सामान्य हिंदी, संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता, मानसिक अभिरुचि, बुद्धि लब्धि एवं तार्किक क्षमता के प्रश्न पत्र होंगे। लिखित परीक्षा में गलत उत्तर के लिए नकारात्मक अंक प्रदान किए जाएंगे। परीक्षा पाठ्यक्रम का निश्चय बोर्ड द्वारा किया जाएगा और इसे अपनी वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जाएगा। परीक्षा एक ही दिनांक को एक पाली में या एक से अधिक पाली में एक से अधिक दिनांकों को विभिन्न प्रश्न पत्र के साथ विभिन्न पालियों में कंप्यूटर आधारित लिखित परीक्षा ऑनलाइन माध्यम से संचालित कराएगा।नंबर 1 लिखित परीक्षा के लिए विस्तृत प्रक्रिया का विवरण बोर्ड द्वारा निर्धारित किया जाएगा और इसे अपनी वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जाएगा।
नंबर 2 यदि परीक्षा एक से अधिक पालियों में अथवा एक से अधिक दिनांकों को विभिन्न पालियों में संचालित करने के लिए व्यवस्था करता है तो बोर्ड अपने स्तर पर ऐसी परीक्षाओं में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त अंकों के प्रसामान्यीकरण प्रक्रिया (Normalisation) का यदि आवश्यक हो तो व्यवस्था कर सकता है और इसे अपने विज्ञापन में प्रकाशित करेगा।
3-दस्तावेजों की संवीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षा
लिखित परीक्षा में सफल पाए गए अभ्यर्थियों से दस्तावेजों की संवीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षा में सम्मिलित होने की अपेक्षा की जाएगी। कुल रिक्तियों की संख्या को दृष्टिगत रखते हुए बोर्ड योग्यता के आधार पर इस परीक्षण के लिए बुलाए जाने वाले अभ्यर्थियों की संख्या का विनिश्चय अपने स्तर पर करेगा। अभ्यर्थियों के लिए शारीरिक मानक निम्न प्रकार होंगे-
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नोट: पुरुष उम्मीदवारों के लिए छाती का न्यूनतम 05 सेमी विस्तार आवश्यक है।
Constable Civil Police physical requirements: Male and Female(PST):
Category
|
Height(cm)
|
Chest unexpanded
|
Chest expanded
|
Male(GEN,OBC,SC)
|
168 cm
|
79 cm
|
84 cm
|
Male (ST)
|
160 cm
|
77 cm
|
82 cm
|
Female(GEN,OBC,SC)
|
152 cm
|
Not applicable
|
Not applicable
|
Female(ST)
|
147 cm
|
Not applicable
|
Not applicable
|
Female weight kg
|
40 kg
|
Not applicable
|
Not applicable
|
अभिलेखों की संवीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षण संचालित किए जाने हेतु बोर्ड द्वारा एक समिति गठित की जाएगी जिसमें जिला मजिस्ट्रेट द्वारा नाम निर्दिष्ट कोई डिप्टी कलेक्टर अध्यक्ष होगा। पुलिस अधीक्षक द्वारा नाम निर्दिष्ट पुलिस उपाधीक्षक सदस्य होगा। यदि बोर्ड द्वारा अपेक्षा की जाती है तो समिति के अन्य सदस्य को जिला मजिस्ट्रेट अथवा पुलिस अधीक्षक द्वारा नाम निर्दिष्ट किया जाएगा।
इस परीक्षा की विस्तृत प्रक्रिया का विवरण बोर्ड द्वारा विहित किया जाएगा और इसे अपनी वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जाएगा।
यदि कोई अभ्यर्थी अपनी शारीरिक मानक परीक्षण से असंतुष्ट हैं तो वह परीक्षण के दिन ठीक पश्चात उसी दिन आपत्ति दाखिल कर सकता है। ऐसी समस्त आपत्तियों का निस्तारण के लिए बोर्ड प्रत्येक स्थान पर एक अपर पुलिस अधीक्षक को नाम निर्दिष्ट करेगा एवं ऐसे समस्त अभ्यर्थियों का शारीरिक मानक परीक्षण समिति द्वारा उक्त नाम निर्दिष्ट अपर पुलिस अधीक्षक की उपस्थिति में पुनः संचालित कराया जाएगा। शारीरिक मानक परीक्षण में पुनः असफल पाए जाने वाले समस्त अभ्यर्थियों को भर्ती हेतु अनुपयुक्त घोषित किया जाएगा और इस संबंध में अग्रसर अपील ग्रहण नहीं की जाएगी।
इस परीक्षा की विस्तृत प्रक्रिया का विवरण बोर्ड द्वारा विहित किया जाएगा और इसे अपनी वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जाएगा।
यदि कोई अभ्यर्थी अपनी शारीरिक मानक परीक्षण से असंतुष्ट हैं तो वह परीक्षण के दिन ठीक पश्चात उसी दिन आपत्ति दाखिल कर सकता है। ऐसी समस्त आपत्तियों का निस्तारण के लिए बोर्ड प्रत्येक स्थान पर एक अपर पुलिस अधीक्षक को नाम निर्दिष्ट करेगा एवं ऐसे समस्त अभ्यर्थियों का शारीरिक मानक परीक्षण समिति द्वारा उक्त नाम निर्दिष्ट अपर पुलिस अधीक्षक की उपस्थिति में पुनः संचालित कराया जाएगा। शारीरिक मानक परीक्षण में पुनः असफल पाए जाने वाले समस्त अभ्यर्थियों को भर्ती हेतु अनुपयुक्त घोषित किया जाएगा और इस संबंध में अग्रसर अपील ग्रहण नहीं की जाएगी।
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यूपी पुलिस कांस्टेबल का प्रशिक्षण कार्यक्रम 2018 | Police Constable Ki Training Kesi Hoti Hai
4-शारीरिक दक्षता परीक्षण
शारीरिक दक्षता परीक्षण अहर्ता प्रकीर्ति की होगी। पुरुष अभ्यर्थियों के लिए 4.8 किलोमीटर की दौड़ 25 मिनट में। महिला अभ्यर्थियों के लिए 2.4 किलोमीटर की दौड़ 14 मिनट में पूरी करनी आवश्यक होगी।
यूपी पुलिस कांस्टेबल का प्रशिक्षण कार्यक्रम 2018 | Police Constable Ki Training Kesi Hoti Hai
4-शारीरिक दक्षता परीक्षण
शारीरिक दक्षता परीक्षण अहर्ता प्रकीर्ति की होगी। पुरुष अभ्यर्थियों के लिए 4.8 किलोमीटर की दौड़ 25 मिनट में। महिला अभ्यर्थियों के लिए 2.4 किलोमीटर की दौड़ 14 मिनट में पूरी करनी आवश्यक होगी।
शारीरिक दक्षता परीक्षण की विस्तृत प्रक्रिया बोर्ड द्वारा आधारित की जाएगी। इसे अपनी वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जाएगा। इस परीक्षण को संचालित किए जाने हेतु बोर्ड द्वारा एक समिति का गठन किया जाएगा, जिसमें जिला मजिस्ट्रेट द्वारा नाम निर्दिष्ट कोई डिप्टी कलेक्टर अध्यक्ष होगा और जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा नाम निर्दिष्ट कोई पुलिस उपाधीक्षक सदस्य होगा। यदि बोर्ड द्वारा अपेक्षा की जाती है तो समिति के अन्य सदस्य जिला मजिस्ट्रेट तथा पुलिस अधीक्षक द्वारा नाम निर्दिष्ट किए जाएंगे।
चयन तथा अंतिम योग्यता सूची
शारीरिक दक्षता परीक्षा में सफल पाए गए अभ्यर्थियों में से बोर्ड लिखित परीक्षा में प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त अंकों के ज्येष्ठता क्रम के अनुसार प्रत्येक श्रेणी के अभ्यर्थियों की एक चयन सूची आरक्षण नीति को दृष्टिगत रखते हुए तैयार करेगा और इसे विभागाध्यक्ष को प्रेषित करेगा तथा इसे बोर्ड की वेबसाइट पर भी प्रकाशित करेगा।बोर्ड द्वारा कोई प्रतीक्षा सूची या वेटिंग लिस्ट तैयार नहीं की जाएगी। विभागाध्यक्ष अनुमोदन के उपरांत अभ्यर्थियों की चिकित्सा परीक्षा और चरित्र सत्यापन के उपरांत नियुक्ति पत्र जारी करने के लिए इसे नियुक्ति प्राधिकारी को प्रेषित करेगा।
यदि एक से अधिक अभ्यर्थियों के अंक सामान होते हैं तो उनकी जेष्ठता का निर्धारण निम्नलिखित प्रक्रिया के अनुसार किया जाएगा।
नंबर 1 ऐसे अभ्यर्थियों को अभिमान दिया जाएगा जो अधिमानी अहर्ता में से कोई एक अहर्ता रखते हो।
नंबर 2 तथापि यदि दो या अधिक अभ्यर्थियों के अंक सामान हो तो अधिक आयु वाले अभ्यर्थियों को अधिमान प्रदान किया जाएगा।
नंबर 3 एक से अधिक अभ्यर्थी फिर भी सामान हो तो ऐसे अभ्यर्थी को अधिमान दिया जाएगा जो हाइस्कूल अंकतालिका में उल्लेखित उनके नामों के अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के अनुसार किया जाएगा।
चिकित्सा परीक्षा
ऐसे अभ्यर्थियों जिनके नाम चयन सूची में हो से नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा चिकित्सा परीक्षा में उपस्थित होने की अपेक्षा की जाएगी।नियुक्ति प्राधिकारी महानिदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य के परामर्श से चिकित्सा परीक्षा संचालित किए जाने के लिए 3 चिकित्सक के पैनल से संयुक्त एक चिकित्सा परिषद गठित करने हेतु संबंधित जिला के मुख्य चिकित्सा अधिकारी से अनुरोध करेगा। उक्त पैनल पुलिस विभाग अध्यक्ष द्वारा पुलिस भर्ती चिकित्सा परीक्षा प्रपत्र के अनुसार चिकित्सा परीक्षा संचालित करेगा।
कोई अभ्यर्थी जो अपने चिकित्सा परीक्षा से संतुष्ट ना हो तो स्वयं परीक्षा के दिन मंडलीय चिकित्सा परीक्षा के समक्ष अपील दाखिल कर सकता है। चिकित्सा परीक्षा के दिन से अलग दिनाँक को दायर अपील पर विचार नहीं किया जाएगा। यदि यह उसकी चिकित्सा परीक्षा और उसके परिणाम की घोषणा की दिनांक के पश्चात किसी दिनांक को दाखिल की जाती है।
अपील हेतु गठित चिकित्सा परीक्षा में आवेदक के चिकित्सीय कमी के परीक्षण से संबंधित विशेषज्ञ होगा ।
आवेदक द्वारा अपनी चिकित्सीय परीक्षण की दाखिल अपील पर मंडलीय चिकित्सा परीक्षा का विनिश्चय अंतिम एवं बाध्यकारी होगा एवं इसके विरूद्ध कोई अपील ग्रहण नहीं की जाएगी।
चिकित्सा परीक्षा संचालित करने के लिए विस्तृत अनुदेश पुलिस महानिदेशक द्वारा जारी किए जाएंगे।
चिकित्सा परीक्षा में असफल पाए गए अभ्यर्थी नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा अनुपयुक्त घोषित किए जाएंगे और कोई वेटिंग लिस्ट तैयार नहीं होगी।
नियुक्ति प्राधिकारी अभ्यर्थियों के नामों को उसी क्रम में लेकर जिसमें ज्येष्ठता सूची तैयार हुई हो, अभ्यर्थियों को इस निदेश के साथ नियुक्ति पत्र जारी करेगा कि उन्हें पत्र प्राप्ति के दिनांक से नियुक्ति पत्र में इस प्रयोजनार्थ विनिर्दिष्ट दिनांक से 1 माह के भीतर सेवा प्रशिक्षण के लिए रिपोर्ट करना चाहिए। यदि वह ऐसा नहीं करता है तो उसका चयन या नियुक्ति रद्द की जाएगी।
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I'm certainly not an expert, but I' ll try my hardest to explain what I do know and research what I don't know.
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