पुलिस चालान के नियम तथा नागरिकों के अधिकार | Citizen Rights during Police Challan


पुलिस चालान के नियम तथा नागरिकों के अधिकार | Citizen Rights during Police Challan
पुलिस चालान के नियम तथा नागरिकों के अधिकार | Citizen Rights during Police Challan

मस्कार दोस्तों, इस लेख में, मैं आपको बताऊंगा की पुलिस किस तरह चालान करती है। पुलिस चालान के सामान्य नियम और नागरिको के अधिकार के बारे मेंये जानना बहुत जरुरी है; कि पुलिस चालान के नियम क्या है; क्युकी आये दिन traffic police और civil police चालान (challan) करती है हम लोगो को जानकारी होनी चाहिए कि पुलिस किस तरह से चालान करती है और उसका भुगतान कौन कर सकता है। पुलिस का किस पद का अधिकारी चालान काटने का अधिकारी होता है तथा उसे चालान का अधिकार किस अधिनियम से प्राप्त है तो इन्ही सब के बारे में ये लेख है और ऐसी को मैंने वीडियो में भी बताया है। मैं इस लेख और youtube video में निम्न के बारे में बताऊंगा -
  1. Police Challan कितने तरह के होते है?
  2. पुलिस किस अधिकार के तहत चालान काटती है?
  3. किस रैंक का अधिकारी चालान काट सकता है ?
  4. चालान में क्या-2 सूचना होती है ?
  5. पुलिस चालान काटते समय क्या- या किन -किन डॉक्यूमेंट को मांग सकती है ?
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   सबसे पहले तो ये जान लेते है कि चालान (Police & Traffic Challan) कितने तरह के होते है:
Police challan 03 तरह के होते है-             

1. On the spot Challan:

इनका भुगतान पुलिस द्वारा उसी समय सरकारी शुल्क लेकर किया जाता है, जिसकी Receipt भी पुलिस दूर चालान के साथ दी जाती है। इसके भुगतान के लिए कही जाने कि जरुरत नहीं पड़ती है।

2. Notice Challan:

पुलिस जब किसी वाहन को रोकती है और वह वाहन नहीं रुकता है तो पुलिस उसकी रजिस्ट्रेशन नोट करके उसके पते पर भिजवा देती है । ऐसी को नोटिस चालान कहा जाता है ।

3. Court Challan :

इसका चालान पुलिस द्वारा काटकर चालनकर्ता को दिया जाता है जिसका भुगतान चालनकर्ता कोर्ट में करता है।
पुलिस किस अधिकार के तहत चालान काटती है-
पुलिस मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 130 के तहत चालान करती है।
पुलिस चालान के नियम तथा नागरिकों के अधिकार | Citizen Rights during Police Challan
section 130 (1) MV act
पुलिस चालान के नियम तथा नागरिकों के अधिकार | Citizen Rights during Police Challan
section 130 (2) MV act
पुलिस चालान के नियम तथा नागरिकों के अधिकार | Citizen Rights during Police Challan
section 130 (3) MV act

किस रैंक का अधिकारी चालान काट सकता है -

पुलिस मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 132 के तहत चालान Sub inspector rank से कम का पुलिस अधिकारी चालान नही काट सकता है यानी की कांस्टेबल ओर हेड कांस्टेबल को चालान काटने का अधिकार नही होता है
पुलिस चालान के नियम तथा नागरिकों के अधिकार | Citizen Rights during Police Challan
section 132 MV act


चालान में क्या सूचना होती है-

  • चालान में पुलिस अधिकारी द्वारा जिसका चालान किया गया है उसका नाम होता है
  • Date जिस date को चालान काटता है
  • अपराध का विवरण mv एक्ट () की किन धाराओं का अपराध किया है उसका विवरण होता है।
  • कोर्ट का नाम -पुलिस अधिकारी द्वारा कटे गए चालान में जिस कोर्ट से चालान का भुगतान होगा उसका नाम लिखा होता है
  • हस्ताक्षर जिस पुलिस अधिकारी द्वारा चालान किया जाता है उसका हस्ताक्षर भी चालान पर अंकित होता है

पुलिस क्या डॉक्यूमेंट मांग सकती है-

पुलिस vehicle के documents जैसे driving licence, vehicle registration number, pollution certificate, insurance vehicle आदि डाक्यूमेंट्स मांग सकती है
Vehicle का परमिट RTO द्वारा मांग जाता है या traffic व्यवस्था संभालने बाली पुलिस द्वारा, थाने कि पुलिस को परमिट मांगने का अधिकार नहीं होता है ।

Note- THE MOTOR VEHICLES (AMENDMENT) ACT, 2019- Important Penalty:-

पुलिस चालान के नियम तथा नागरिकों के अधिकार | Citizen Rights during Police Challan | traffic police challan



You tube video link of this article-


नागरिकों के अधिकार (Citizen rights during Challan):

पुलिस द्वारा गलत चालान करने पर लिखित शिकायत पुलिस अधीक्षक को कर सकते है। पुलिस को यह अधिकार नहीं होता है कि बो आपकी गाड़ी से चाबी निकाल कर रोके और चालान करे आप से बदतमीज़ी करे अगर पुलिस ऐसा करती है तो आप पुलिस अधिकारी से बिनम्रता से बताये कि ऐसा न करे और यदि वह फिर भी न मने तो आप पुलिस के बड़े अफसरों जैसे पुलिस अधीक्षक आदि से उनकी शिकायत कर सकते हो आप उनकी गोपनीय तरीके से ऑडियो और वीडियोस भी बड़े अधिकारिओं को दिखा सकते हो।
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