Difference between Section 144, Curfew & Lockdown in Hindi | धारा 144, Curfew & Lock-down में क्या अन्तर है?

Difference between Section 144, Curfew & Lockdown in Hindi | धारा 144, Curfew & Lock-down में क्या अन्तर है?

Covid 19 को लेकर पहले जनता कर्फ्यू, फिर Lockdown और अब Curfew। Coronavirus के बढ़ते संक्रमण के कारण कोरोना के मामलों में लगातार इजाफा हो रहा है। प्रधानमंत्री मोदी की अपील पर पहले देशभर में जनता कर्फ्यू दिनांक 22 मार्च 2020 लगाया गया। सभी राज्य सरकारों ने जनता कर्फ्यू का पालन और समर्थन किया। पंजाब, फिर महाराष्‍ट्र और देर शाम चंडीगढ़ में Curfew लागू कर दिया गया तो कहीं धारा 144 लागू कर दी गई। ऐसे में जनता कर्फ्यू का सामना कर चुके लोगों के लिए Lockdown, Curfew और धारा-144 में फर्क करना काफी मुश्किल हो गया है।

इस लेख से आप जानोगे कि Curfew और Lockdown में क्या फर्क होता है और साथ ही यह भी जानोगे कि इस दौरान जनता के साथ कैसी सख्ती बरती जारी है और ये जनता कर्फ्यू से कितना अलग है। एक बात मैं स्पष्ट कर दूँ कि दोनों ही अलग है। 
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Difference between Section 144, Curfew & Lockdown in Hindi | धारा 144, Curfew & Lock-down में क्या अन्तर है?
धारा 144, Curfew & Lock-down में क्या अन्तर है?


    आप इस लेख में यह भी जानोगे कि Curfew क्या होता है, कब लगाया जाता है। धारा-144 Crpc क्या होता है, कब लगाया जाता है और क्या ये धारा-144 सीआरपीसी के समान होता है या अलग। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे धारा-144 सीआरपीसी की-

    धारा-144 सीआरपीसी (Code of Criminal procudure)

    * धारा-144 सीआरपीसी (Code of Criminal procudure) किसी भी क्षेत्र या शहर में दंगा, लूटपाट, आगजनी या शहर के हालात बिगड़ने के कारण आपराधिक प्रक्रिया संहिता (Code of Criminal procudure) की धारा-144 लगाई जाती है।
    * यह जिला मजिस्ट्रेट (District Megistrate) की ओर से जारी किया गया एक Notification होता है।
    * इसके लागू होने पर किसी स्थान पर पांच या उससे अधिक लोग इकट्ठे नहीं हो सकते हैं।

    *उस स्थान पर हथियारों के लाने और ले जाने पर भी रोक होती है। इसका उल्लंघन करने पर गिरफ्तार भी किया जा सकता है।
    * धारा-144 लागू होने के बाद पुलिस किसी भी प्रकार की गैरकानूनी समूह को रोकती है. (IPC section 149)

    * धारा-144 में अधिकारियों को इंटरनेट का उपयोग करने पर रोक लगाने का भी अधिकार देती है।
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    Curfew क्या होता है?

    Lockdown और Curfew में काफी फर्क होता है। अकसर हम लोग Curfew शब्द सुनने को मिल ही जाता है। कहीं पर दंगे होने के बाद उस क्षेत्र में कर्फ्यू लगाना आम बात है। आमतौर पर Curfew बेहद गंभीर स्थिति में लगाया जाता है। Curfew के दौरान लोगों को अपने घरों से बाहर जाने की इजाजत नहीं होती। Curfew के दौरान जरूरी सेवाएं जैसे बाजार और बैंकों पर ताला लटका रहता है।
    Curfew लगाने से पहले धारा-144 लगाई जाती है और ऐसा कहना गलत नहीं होगा कि Curfew धारा-144 का बढ़ा हुआ रुप है। उल्लंघन करने वाले की गिरफ्तारी हो सकती है और जुर्माना भी लगाया जा सकता है। सरल शब्दों में धारा 144 तब लगाई जाती है जब काम स्थिति गंभीर हो तथा Curfew तब लगाया जाता है जब स्थिति ज्यादा गंभीर हो । धारा 144 लगी होने पर व्यक्ति अपने घरों से बाहर तो जा सकते है लेकिन एक स्थान पर 5 या अधिक व्यक्ति एक साथ एकत्र नहीं हो सकते हैं। जबकि Curfew में कोई भी व्यक्ति अपने घरों से बाहर नहीं निकल सकते है यानि कि इसमें घरों से निकलने पर प्रतिबन्ध होता है। 

    -आप धारा 144, Curfew & Lock-down क्या है? इसको Visual तरीके से निचे यूट्यूब लिंक से देखें-




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      Curfew के दौरान कौन से प्रतिबंध होते है:-

    1. किसी सक्षम अधिकारी की अनुमति के बिना कोई भी व्यक्ति न तो अनशन कर सकता है न ही प्रदर्शन कर सकता है।
    2. सिर्फ परीक्षार्थियों, विवाह समारोह, शव यात्रा व धार्मिक उत्सव को प्रतिबन्ध से मुक्त रखा जाता है।
    3. कोई भी व्यक्ति लाठी, डंडा या तलवार या किसी भी प्रकार का घातक अस्त्र, आग्नेयास्त्र (बन्दुक या राइफल आदि) लेकर नहीं चल सकता है।
    4. जिन शस्त्रों को लेकर license मिला हो वो भी साथ लेकर कहीं नहीं जा सकते हैं।
    5. बिना अनुमति जुलूस निकालने या चक्काजाम करने पर भी प्रतिबन्ध है।
    6. बिना अनुमति तेज आवाज में पटाखे बजाने या बेचने पर भी रोक होती है।
    7. यहां तक कि किसी समुदाय-सम्प्रदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाले उत्तेजनात्मक भाषण या विज्ञापन (Ads) पर भी रोक होती है।
    8. बिना अनुमति के Loudspeaker, DJ इत्यादि का प्रयोग करने पर भी प्रतिबंध होता है।
    9. परीक्षा केंद्र से 200 गज की दूरी पर पांच या उससे ज्यादा लोग इकटृठे नहीं हो सकते हैं।
    10. शादी-बारातों में शस्त्रों (Arms) के प्रदर्शन करने पर भी रोक होती है।

    जनता कर्फ्यू क्या है?

    आसान शब्दों में जनता कर्फ्यू से तात्पर्य है 'जनता का, जनता के लिए, जनता द्वारा लगाया गया Curfew ' अर्थात इस प्रकार के माहौल में जनता स्वयं ही कम मात्रा में एक दूसरे से संपर्क (Self Isolation with Self Discipline ) में आएगी।

    Lockdown क्या है?

    Lockdown एक आपातकाल (Health Emergency ) व्यवस्था होती है, जिसमें जरूरी सेवाएं (Basic Needs) बंद नहीं की जाती। देश के कई राज्यों और शहरों या सम्पूर्ण देश में Lockdown किया जा सकता है। लोगों से घरों में रहने की अपील की जाती है। लोगों से केवल आवश्यक चीजों (Necessary Goods) के लिए ही बाहर निकलने की अनुमति होती है। Lockdown में स्थानीय प्रशासन निजी संस्थानों को बंद करवा देता है और जहां तक हो सके Work from home के आदेश देता है। इसका उद्देश्य यह है कि लोग अपने घरों में ही रहें ताकि किसी तरह का संक्रमण नहीं फैले।‍

    Difference between Section144, Lockdown & Curfew (with Table/ chart-wise)

    Table:
    Basis
    Section 144
    Lockdown
    Curfew
    Issuing Authority
    Executive Magistrate
    District Magistrate
    District Magistrate
    Legal provisions
    Falls under section 144 code of criminal procedure
    Falls under Epidemic diseases act 1897
    Falls under section 144 code of criminal procedure
    Grounds
    Danger to human life, riots, public affray
    Mass Gatherings
    Prevents unlawful assembly i.e. 5 or more people cannot be assembled together
    Necessary services are open for people but the direction to keep people at home
    All closed, strict action to keep people inside at home
    transport
    available
    Shutdown public & private transport i.e. train, flights, buses beside necessary services
    Shutdown public & private transport i.e. train, flights, buses
    Movements
    No passes required
    E-pass required for essential services
    Special curfew passes required
    Punishments
    IPC section 188, 143 to 159
    IPC 188 (as per epidemic disease act 1897) & IPC section 269, 270, 271
    IPC 188 (as per epidemic disease act 1897)


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