UP Police Personnel Transfer & Posting Rules as per Government Order

UP Police Personnel Transfer & Posting Rules as per Government Order

स लेख में आप शासनादेश (Government Order): UP Police दल के कांस्टेबल, हैड कांस्टेबल, उपनिरीक्षक तथा निरीक्षक की Posting & Transfer के नियम एवं अवधि के बारे में जानोगे। शासनादेश संख्या-3442/8-1-31/70 दिनांक 27 जून, 1983 का अतिक्रमण करते हुए महामहिम राज्यपाल (Hon’ble Governor of Uttar Pradesh) द्वारा अधिसूचित किया गया कि पुलिस दल के Constable, Head Constable, Sub-Inspector & Inspector की नियुक्त एवं स्थानान्तरण (Transfer & Posting) के विषय में निम्न प्रकिया अपनाई जाय तथा उक्त शासनादेश इस सीमा तक संशोधित समझा जाया।
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उत्तर प्रदेश पुलिस दल के Constable, Head Constable, Sub-Inspector & Inspector की नियुक्त एवं स्थानान्तरण (Transfer & Posting) के विषय की प्रकिया:-

किसी भी निरीक्षक अथवा उपनिरीक्षक (Sub-Inspector & Inspector) को उसके गृह परिक्षेत्र (Range of Home District) में तैनात न किया जाय। साथ ही किसी भी निरीक्षक अथवा उपनिरीक्षक (Sub-Inspector & Inspector) को ऐसे जिले में तैनात न किया जाय जो उसके गृह जनपद (Home District) से सीमावर्ती (Border) हो।
  1. किसी भी निरीक्षक अथवा उपनिरीक्षक (Sub-Inspector & Inspector) को एक परिक्षेत्र (Range) में पूरे सेवा काल में 12 वर्ष से अधिक अवधि तक नियुक्त न रखा जाय। उप निरीक्षक एक जनपद में 6 वर्ष से अधिक तथा निरीक्षक को एक जनपद में 5 वर्ष से अधिक नियुक्त न किया जाय। निरीक्षक हेतु इस अवधि में उसके उप निरीक्षक की सेवा अवधि का काल सम्मिलित होगा। यही प्रकिया उपनिरीक्षक की सेवा में अवधि के लिए भी लागू होगी। Sub-Inspector & Inspector उन जनपदों में भी नियुक्ति नही होगी जहां उनकी अचल सम्पत्ति (Immovable Property) हो।
  2. अभिसूचना विभाग (Local Intelligence Unit) के अतिरिक्त सभी उप निरीक्षक जो निरीक्षक के पद पर प्रोन्नति किये जाये उनकी प्रथम नियुक्ति जिला पुलिस (Civil Police) में न की जाय अपितु उनकी नियुक्ति अपराध अनुसंधान विभाग/सतर्कता विभाग (Crime Investigation Department-CID, Vigilance Department) आदि में की जायेगी। नयी नियुक्ति कम से कम दो वर्ष के लिए होगी। इस नियुक्ति में भी उनके गृह परिक्षेत्र एवं उपरोक्त सीमावर्ती जिलों (Home District & Home District border) का प्रतिबन्ध सामान्यतया लागू होगा। यदि कोई भी निरीक्षक प्रोन्नति के लिए अनुमोदित होने के पश्चात जिला कार्यकारी दल के अतिरिक्त अपनी प्रोन्नति
  3. नियक्त स्थान पर कार्यभार ग्रहण नहीं करता है तो उसे कम से कम पांच वर्ष के लिए प्रोन्नति से विमुक्त कर दिया जाय।।
  4. शासन द्वारा यह भी निर्णय लिया गया है कि थाने के प्रभारी अधिकारी (SO/SHO) शारीरिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति ही रहे, अतः साधारणतया जिन निरीक्षकों/उप निरीक्षकों (Sub-Inspector & Inspector) ने 50 वर्ष से अधिक आयु प्राप्त कर ली हो,  उन्हे थाने का कार्यभार (SO/SHO) न दिया जाय। इस संबंध में शारीरिक स्वस्थतता हेतु मापदण्ड अलग से जारी किये जा रहें है।
  5. हेड कान्सटेबिल (Head Constable) को अपने गृह जनपद (Home District) में तथा गृह जनपद के समीपवर्ती जनपदों (Border District) में तैनात न किया जाय अथवा जिन जनपदों में उनकी अचल सम्पत्ति (Immovable Property) हो, उनमें भी नियुक्त न किया जाय। हेड कान्सटेबिल (Head constable) का एक जनपद में 10 वर्ष तथा कान्सटेबिल (Constable) को एक जनपद में 15 वर्ष तक की अवधि तक ही नियुक्त रखा जा सकता है, जिसमें हेड कान्सटेबिल के विषय में उसके कान्सटेबिल की नियुक्ति की अवधि भी सम्मिलित होगी।
UP Police Personnel Transfer & Posting Rules as per Government Order

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