Voluntary Retirement Age of UP Police Personnel in Hindi | UP Police में त्यागपत्र कब दे सकते है?
Voluntary Retirement Age of UP Police Personnel in Hindi | UP Police में त्यागपत्र कब दे सकते है?:- यदि आप उत्तर प्रदेश पुलिस में सेवारत हैं या यूपी पुलिस में भर्ती होना चाहते हैं तो यह लेख आपके लिए है. इस लेख में मैं आपको Voluntary Retirement कब ले सकते हैं तथा UP Police में त्यागपत्र कब दे सकते है? दोनों के बारे में बताऊंगा। उत्तर प्रदेश पुलिस की सेवा 24 घंटे की होती है यानि प्रतिदिन काम तो 12 घंटे करना होता है लेकिन 24 घंटे के लिए पुलिस कर्मी पावंद होता है. इसलिए Voluntary Retirement तथा त्यागपत्र के प्रार्थना पत्र काफी दिए जाते है. ऐसे में ये प्रार्थना पत्र ज्यादातर अस्वीकार हो हो जाते है. Voluntary Retirement तथा त्यागपत्र के प्रार्थना पत्र के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण आधार होना अतिआवश्यक होता है.इस लेख में मैं नीचे चार प्रश्नों के उत्तर जानोगे।Voluntary Retirement Age of UP Police Personnel in Hindi | UP Police में त्यागपत्र कब दे सकते है? |
1. UP POLICE में voluntary retirement कब ले सकते है?
Voluntary Retirement को हिंदी भाषा में स्वेक्छिक सेवानिवृति कहते है। स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति स्कीम (वीआरएस)/स्वैच्छिक पृथक्करण स्कीम (वीएसएस) इत्यादि नामों से भी जानी जाती है. उत्तर प्रदेश पुलिस में Voluntary Retirement लेने के लिए कम से कम 20 बर्ष होना जरुरी है या 45 वर्ष की सेवा कम से कम होनी चाहिए. 20 साल की सेवा या 45 वर्ष की सेवा से पहले आप Voluntary Retirement के लिए आप आवेदन नहीं कर सकते हैं.
2. Voluntary retirement किन आधारों पर लिया जा सकता है?
उत्तर प्रदेश पुलिस में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति स्कीम (वीआरएस) के काफी प्रार्थना पत्र दिए जाते है लेकिन कुछ ही पुलिस कर्मी ऐसे होते है जिनकी स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति स्कीम (वीआरएस) स्वीकार होती है. इसका कारन हैं पुलिस विभाग में पुलिस कर्मियों की कमी होना। निम्नलिखित कारणों से आप स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति स्कीम (वीआरएस) के लिए आवेदन करोगे तो आपका आवेदन स्वीकार होने की संभावना प्रबल होगी।
सबसे बात करते हैं मेडिकल के आधार पर चाहे वो खुद के लिए हो या परिवार के लिए. यदि खुद का मेडिकल आधार हो तो ज्यादा अच्छा रहता है. इसके अलावा परिवार की ऐसी कोई समस्या बहुत ही गंभीर हो. इस आधार पर पर भी आप स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति स्कीम (वीआरएस) है.
3 . Resignation कब दे सकते है?
आप पुलिस में कभी भी त्यागपत्र दे सकते हो. इसके लिए कम से कम 5 वर्ष सेवा का प्रावधान है. बस ध्यान देने बाली यह है कि यदि आप पुलिस के प्रशिक्षण में या उसके तुरंत बाद 5 साल से पहले त्यागपत्र के लिए आवेदन करते है तो आपको प्रशिक्षण में जो विभाग का खर्च आता है उसे आपको विभाग को अदा करना पड़ेगा।
4. Resignation किन किन आधारों पर दे सकते है?
पुलिस में आप त्यागपत्र देते समय कुछ बातों का ध्यान रखें ताकि आपका त्यागपत्र स्वीकार हो जाये:-
I. त्यागपत्र में कोई कंडीशन न लगाए।
II. त्यागपत्र आसानी से स्वीकार हो जाता है यदि आप जिस ग्रेड पे पर सेवारत हो और यदि आप उससे ज्यादा ग्रेड पे पर चयनित हो जाते हो तो त्यागपत्र आसानी से स्वीकार हो है. उदाहरण के लिए यदि आप 2000 ग्रेड पे पर हो और आपका चयन 4200 ग्रेड पे पर हो जाता है तो त्यागपत्र का आधार भी valid होता है उसे आसानी स्वीकार कर लिया जाता है।
III. इसके आलावा मेडिकल आधार पर
IV. परिवार की ऐसी कोई समस्या बहुत ही गंभीर हो. इस आधार पर पर भी आप त्यागपत्र दे सकते हो.
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