How to Get Full Marks of Cancel Questions, Drop Questions in The Competitive Examinations- Landmark Judgements by Supreme Court of India


How to Get Full Marks of Cancel Questions, Drop Questions in The Competitive Examinations- Landmark Judgements by Supreme Court of India

दोस्तों आपने देखा होगा कि Competitive Examinations  में काफी questions  आयोग या बोर्ड द्वारा गलत set किये जाते है । कभी किसी question  का सही उत्तर विकल्प में शामिल नहीं होता है, कभी questions  जो पूछा जाता है वही गलत होता है तो ऐसे में उन questions को Cancel या Drop किया जाता है । इस लेख में, मैं आपको बताऊंगा की इस सम्बन्ध में माननीय सुप्रीम कोर्ट के क्या judgements है। आप ऐसे प्रश्नो के पुरे अंक प्राप्त कर सकते है।
उत्तर प्रदेश में पुलिस के अराजपत्रित पुलिस अधिकारिओं तथा कर्मचारिओं के भर्ती के लिए एक समर्पित भर्ती बोर्ड है जिसे उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड कहा जाता है । भर्ती बोर्ड ने बर्ष 2011 में उपनिरीक्षक की रैंकर परीक्षा सम्पादित कराई थी जिसमे 18 questions को cancel किया गया था तो इस लेख में मैं आपको उसी के सम्बद्ध में अभयर्थियों द्वारा जो Writ  याचिका माननीय उच्चतम न्यायालय में डाली गयीं थी उसी के Judements  के बारे में आपको बताऊंगा।
आप जानते होंगे की माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश भारत के सभी न्यायालयों में नजीर होते है। ये judgemnts सभी परीक्षाओं में अंक आवंटित करने का प्रावधान करती है। 


How to Get Full Marks of Cancel Questions, Drop Questions in The Competitive Examinations- Landmark Judgements by Supreme Court of India

बर्ष 2011 में उपनिरीक्षक की रैंकर परीक्षा (प्रोन्नति)  द्वारा चयन में असफल अभ्यर्थियों द्वारा सिविल अपील संख्या-6547/2014 (स्पेशल लीव पिटीशन (सी) संख्या-2702/2014), अनिल कुमार बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली में योजित की गयी। इसमें मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा दिनांक 18-07-2014 को आदेश पारित करते हुये निम्नांकित व्यवस्था के अनुसार 18 निरस्त प्रश्नों के अंक अभ्यर्थियों को प्रदान करने के आदेश दिये गये। मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा दिनांक 18-07-2014 को पारित आदेश का प्रभावी अंश निम्नवत है : 

"---- Having heard learned counsel for the parties, we are of the convinced opinion, the controversy should be put to rest from all spectrums and accordingly we issue the following directions:
  1. The posts that have been filled up by successful candidates, as has been apprised to us at Bar, are 3358 and the candidates who have joined in the said posts and presently working shall not be disturbed.
  2. The U.P. Police Recruitment & Promotion Board, Lucknow shall scrutinize the papers of all the candidates, namely, the persons who had approached the writ court and the candidates who had not approached the writ court and if they have attempted and answered the 18 questions, which were wrongly set out, they will be awarded full marks for said 18 questions.
  3. If a candidate has not answered any erroneous question, the same shall be proportionately reduced. To clarify, the candidates shall only get full marks for the questions answered.
मा0 उच्चतम न्यायालय के उपरोक्त आदेश के अनुपालन में पूर्व में पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 को प्रेषित मेरिट लिस्ट में सम्मिलित अभ्यर्थियों को छोड़कर सभी अभ्यर्थियों को 18 निरस्त प्रश्नों के अंक प्रदान करते हुये अगले चरण की शारीरिक दक्षता परीक्षा हेतु अर्ह पाये गये अभ्यर्थियों की सूची बोर्ड की वेबसाइट पर प्रदर्शित की गयी थी। शारीरिक दक्षता परीक्षा में सफल 3521 अभ्यर्थियों के समूह परिसंवाद एवं सेवाभिलेखों के मुल्यांकन की प्रक्रिया सम्पादित करायी गयी। इन 35 प्राप्तांकों के आधार पर मेरिट लिस्ट तैयार की गयी, जिसमें 2033 अभ्यर्थी चयनित हुए। बोर्ड द्वारा पारदर्शिता की दृष्टि से शारीरिक दक्षता परीक्षा, समूह परिसंवाद एवं सेवाभिलेखों के मूल्यांकन की प्रक्रिया में सम्मिलित समस्त 3521 अभ्यर्थियों के अंक प्रदर्शित किये गये। 

कतिपय असफल अभ्यर्थियों द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय में अभी भी याचिकाएं योजित की जा रही हैं, जिनमें रिट पिटीशन (सिविल) संख्या-41 व 42/2019, जितेन्द्र कुमार व 84 अन्य, रिट पिटीशन (सिविल) संख्या-41 व 42/2019, शिवेन्द्र पाल सिंह व 130 अन्य, रिट पिटीशन (सिविल) संख्या-1369/2018, अरविन्द कुमार त्रिपाठी व 23 अन्य तथा स्पेशल अपील संख्या-1488/2018, सत्यवीर सिंह व 251 अन्य के याचीगण भी सम्मिलित हैं, जिसमें उनके द्वारा 18 निरस्त प्रश्नों के अंक प्रदान करने व यदि उनके अंक (मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा रघुराज व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में 30.01. 2017 में पारित आदेश) 190.1667 तथा 223.3333 के मध्य हों तो उन्हें भी चयनित करते हुये प्रोन्नति प्रदान करने की प्रार्थना की गयी है। यह सुसंगत है कि उपरोक्त चारों याचिकाओं में सम्मिलित याचीगणों को 18 निरस्त प्रश्नों के अंक प्रदान किये गये थे परन्तु 18 निरस्त प्रश्नों के अंक प्रदान करने पश्चात भी सभी याचीगण लिखित परीक्षा में सफल नहीं हुए तथा लिखित परीक्षा में सफल न होने के कारण चयन के अगले चरणों हेतु अर्ह नहीं पाए गए। जबकि रिट याचिका (सिविल) संख्या-45/2016, रघुराज सिंह बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य के याची एवं नये जुड़े याचीगण रैंकर उप निरीक्षक नागरिक पुलिस विभागीय परीक्षा-2011 में 18 निरस्त प्रश्नों के अंक प्रदान करने के फलस्वरूप चारो विषयों में 50 प्रतिशत अंक प्राप्त कर चयन के अगले चरणों में प्रतिभाग करते हुए मा0 उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 30-01-2017 के क्रम में चयनित हुए थे। 

निष्कर्ष:

उपरोक्त उच्चतम न्यायालय (सिविल अपील संख्या-6547/2014 (स्पेशल लीव पिटीशन (सी) संख्या-2702/2014), अनिल कुमार बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली, रिट याचिका (सिविल) संख्या-45/2016, रघुराज सिंह बनाम उ0प्र0 राज्य) के निर्णय से और भी ऐसी परीक्षाओं में लाभ लिया जा सकता है जिसमें पूछे गए प्रश्न गलत होने पर cancel किये गए हो बस शर्त यह है कि यह लाभ उनको ही मिलेगा जिन्होंने उन प्रश्नों को attend का answere किया हो ।
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2 Comments

  1. sir....maine upsi 2016 exam diya tha...humne anil kumar 6547/2014 ka order refrence me lgaya allhabad single bench me...lekin hum haar gye...abhi double bench me case chal raha hai allhabad.....kuch ho sakta hai kya hmara

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    1. up si 2016 me 28 june 2017 ko written exam se pahle ek notice tha jisme drop questions par pawan agrhari lagu hoga esa niyam tha...pawan agarhari ... esliye aap high court me nahi jite.. baki lets see the honorable supreme court judgemnt...

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