कोरोना वारियर्स की सुरक्षा हेतू उत्तर प्रदेश सरकार का अध्यादेश 2020 | Uttar Pradesh Public Health and Epidemic Disease Control Ordinance 2020

उत्तर प्रदेश सार्वजनिक स्वास्थ्य और महामारी रोग नियंत्रण अध्यादेश, 2020

Uttar Pradesh Public Health and Epidemic Disease Control Ordinance 2020 for Protection of Corona Warriors:- योगी आदित्यनाथ सरकार ने मौजूदा महामारी अधिनियम 1897 (Pandemic Diseases Act 1897) में संशोधन करके एक कड़ा कानून बनाया है जो कोरोना वारियर्स को कानूनी सुरक्षा प्रदान करेगा । इस संबंध में प्रस्ताव को उत्तर प्रदेश सरकार राज्य मंत्रिमंडल ने मंजूरी दे दी।

    प्रमुख सचिव, स्वास्थ्य, अमित मोहन प्रसाद, उत्तर प्रदेश सार्वजनिक स्वास्थ्य और महामारी रोग नियंत्रण अध्यादेश -2020 में अध्यादेश के बारे में जानकारी दी कि कोरोना वारियर्स के साथ हमले या दुर्व्यवहार पर छह महीने से सात साल तक की सजा और 50,000 रुपये से लेकर पांच लाख रुपये तक का जुर्माना लगेगा। कोरोना वारियर्स में स्वास्थ्य कार्यकर्ता, पैरामेडिकल कर्मी, पुलिस कर्मी, सफाई कर्मचारी और साथ ही सरकार द्वारा तैनात कोई कोरोना योद्धा भी शामिल है।
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    कोरोना वारियर्स की सुरक्षा हेतू उत्तर प्रदेश सरकार का अध्यादेश 2020 | Uttar Pradesh Public Health and Epidemic Disease Control Ordinance 2020
    Ordinance 2020 for protection of corona warriors


    प्रमुख सचिव ने कहा कि नए अध्यादेश में उन लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का प्रावधान है, जो कोरोना योद्धाओं पर थूकते हैं या उन पर थूकने का आरोप लगाते है तथा Quarantine अवधि के दौरान अलगाव मानदंडों का उल्लंघन करने के अलावा उन पर गंदगी फेंकते, दुर्व्यवहार करते हैं।

    प्रमुख सचिव ने कहा कि इससे उन लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई  की जाएगी जो कोरोना योद्धाओं के खिलाफ लोगों को हमला करने या दुर्व्यवहार करने के लिए उकसाया करते थे। ऐसे असामाजिक तत्वों को काबू करने के लिए इसमें दो से पांच साल की कैद और 50,000 रुपये से लेकर 2 लाख रुपये तक का जुर्माना का प्रावधान किया गया है।
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    अध्यादेश के तहत Quarantine अवधि का घर या अस्पताल में पालन न करने की स्थिति में आरोपी को 1-3 साल की जेल की सजा और 10,000 रुपये से एक लाख रुपये तक के जुर्माने के लिए दंडित करने का प्रावधान होगा।

    इसमें किसी भी कोरोना योद्धा पर अश्लील टिप्पणी या अश्लील हरकत करने के लिए तीन साल तक की जेल की सजा का प्रावधान है। इस प्रावधान में अपराधी पर थप्पड़ मारने के लिए 50 हजार रुपये से लेकर एक लाख रुपये तक का जुर्माना भी लगाया गया है। कहने का तात्पर्य है कि यदि कोई व्यक्ति किसी कोरोना योद्धा को थप्पड़ मारता है तो उसे 50000 से 100000 तक का जुर्माना से दंडित करने का प्रावधान होगा।  
    अध्यादेश के तहत, यदि कोई व्यक्ति इस बीमारी को  जानबूझकर फैलाने पर प्राणदंड के रूप में कठोर सजा दी जाएगी।

    कोरोना की रोकथाम और उपचार के लिए दो प्राधिकरण स्थापित

    इसके अलावा राज्य सरकार ने कोरोना की रोकथाम और उपचार के लिए दो प्राधिकरण स्थापित करने का निर्णय लिया है। 
    पहला, यूपी सीएम की अध्यक्षता में मुख्य सचिव सहित सात अन्य सदस्यों के साथ  एक राज्य महामारी नियंत्रण प्राधिकरण का गठन किया जाएगा। 
    दूसरा, संबंधित जिला मजिस्ट्रेटों की अध्यक्षता में एक दूसरे तीन सदस्यीय जिला महामारी नियंत्रण प्राधिकरण का भी गठन किया जाएगा।
    जबकि राज्य प्राधिकरण महामारी निवारण नियंत्रण से संबंधित मामलों में सरकार को सलाह देगा, जिला प्राधिकरण जिला स्तर पर विभिन्न विभागों की गतिविधियों में समन्वय करेगा।
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    उत्तर प्रदेश सार्वजनिक स्वास्थ्य और महामारी रोग नियंत्रण अध्यादेश 2020 की मुख्य बातें

    1. Quarantine नियमों का उल्लंघन करने पर 1 से 3 साल तक के कारावास या 10,000 रुपये से लेकर 1 लाख रुपये तक का आर्थिक जुर्माना या दोनों से दंडित होगा।
    2. Quarantine अवधि में अस्पताल से भागने वालों के खिलाफ एक से तीन साल की कैद और 10,000 रुपये से 1 लाख रुपये तक का जुर्माना होगा।
    3. अश्लील और अभद्र आचरण के लिए एक से तीन साल की कैद और आर्थिक जुर्माना 50 हजार रुपये से लेकर 1 लाख रुपये तक होगा। इस बीमारी को जानबूझकर फैलाने वाले और लॉकडाउन के नियम तोड़ने वालों के विरुद्ध कठोर सजा का भी प्रावधान है।
    4. यदि कोई कोरोना रोगी खुद / खुद को छुपाता है, तो उसे 1 से 3 साल की सजा हो सकती है, और 50 हजार रुपये से लेकर 1 लाख तक का जुर्माना होगा।
    5. यदि कोई कोरोना रोगी जानबूझकर सार्वजनिक परिवहन में यात्रा करता है, तो उसे एक से 3 वर्ष के कारावास या 50 हजार रुपये से लेकर 2 लाख तक के आर्थिक जुर्माने या दोनों से दंडित करने का प्रावधान हैं.
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